एसबीआई पर लगा सात करोड़ का जुर्माना

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई को बड़ा झटका देते हुवे  7 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।  यह जुर्माना एनपीए (नॉन-परफॉर्मिं एसेट्स) और अन्य  प्रावधानों से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है। इसी तरह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगा है।

केंद्रीय बैंक के मुताबिक एसबीआई ने आय पहचान और संपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) नियमों का पालन नहीं किया. इसके अलावा बैंक ने चालू खातों को खोलने और उसके परिचालन के लिए आचार संहिता को भी नजरअंदाज किया। केंद्रीय बैंक का एसबीआई पर धोखाधड़ी और उसकी रिपोर्टिंग से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने का भी आरोप है। आरबीआई द्वारा जांच रिपोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेज देखने के बाद बैंक को नोटिस दिया गया था. बैंक से मिले जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद केंद्रीय बैंक ने जुर्माना लगाने का निर्णय किया गया। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर सुरक्षा से जुड़े निर्देशों का पालन नहीं करने के आरोप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. रिजर्व बैंक की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि यह जुर्माना 9 जुलाई, 2019 को लगाया गया.केंद्रीय बैंक के मुताबिक यह कार्रवाई नियमों की  अनुपालन में खामियों की वजह से की गई। इसका मकसद बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी करार या लेन-देन की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।

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