कर्नाटक के 17 अयोग्य विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, लड़ सकेंगे उपचुनाव

कर्नाटक के 17 अयोग्य विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, लड़ सकेंगे उपचुनाव

कर्नाटक  के कांग्रेस व जेडीएस के 17 अयोग्‍य विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट  ने बुधवार को फैसला सुना द‍िया। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर द्वारा कांग्रेस व जेडीएस के 17 अयोग्‍य विधायकों को अयोग्‍य करार द‍िए जाने के फैसले को सही ठहराया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि 17 अयोग्‍य विधायक उपचुनाव लड़ सकेंगे।