राजीव गांधी की हत्या के सभी दोषी होंगे रिहा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज (11 नवंबर) नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन को रिहा करने का आदेश दिया, जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट ने आज राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन को रिहा करने का आदेश दिया। रिहा हुई दोषी नलिनी फिलहाल पैरोल पर जेल से बाहर है। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने दोषी नलिनी की रिहाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद नलिनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

इससे पहले राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारीवलन को 18 मई को बरी कर दिया गया था। पेरारीवलन राजीव गांधी हत्याकांड में 30 साल की सजा काट चुके हैं। पेरारिवलन ने संविधान के अनुच्छेद 142 के आधार पर अपनी रिहाई की मांग की थी।