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RBI ने डिजिटल पेमेंट का बदला नियम, ग्राहक से ATM PIN नहीं मांंग सकते दुकानदार

डिजिटल पेमेंट बेहद आसान होने के कारण वर्तमान में लोगों के बीच ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब डिजिटल पेमेंट करने के लिए आपको OTP का ही इस्तेमाल करना होगा। अब आप किसी से उसका ATM पिन नहीं मांग सकते। भारतीय रिज़र्व बैंक ने डिजिटल पैमेंट को लेकर कुछ नियम जारी किए हैं।

जो गाइडलाइन जारी हुई है उसके मुताबिक, अब सभी पेमेंट एग्रीगेटर्स ऑनलाइन पेमेंट के दौरान किसी भी ग्राहक से उसका ATM PIN नहीं मांग सकते। साथ ही पेमेंट पूरा करने के लिए उन्हें OTP ही जारी करना होगा।

यानी अब किसी भी 2000 रुपये से अधिक पैमेंट के लिए ग्राहक को एटीएम पिन की बजाए ओटीपी जारी किया जाएगा। इस तरह ग्राहक का ATM PIN ऑनलाइन नहीं यूज होगा और सुरक्षित रहेगा।

अब रेजरपे, सीसी एवेन्यू जैसे पेमेंट एग्रीगेटरों को ऑनलाइन लेनदेन को पूरा करने के लिए ग्राहकों को एटीएम पिन के इस्‍तेमाल का विकल्प देना बंद करना पड़ेगा।

रिजर्व बैंक ने यह नियम पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए जारी किए हैं ताकि यूजर्स के डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित किया जा सके। RBI ने एक नोटिफिकेशन गाइड लाइंस ऑन रेगुलेशन ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर्स एंड पेमेंट गेटवे के लिए 17 मार्च को जारी किया।

इन गाइड लाइंस का उद्देश ऑनलाइन पमेंट के दौरान ग्राहकों को ज्यादा-से-ज्यादा सुरक्षा देना है। इतना ही नहीं रिजर्व बैंक ने प्रोडक्ट न खरीदने या शॉपिंग के दौरान मिलने वाले रिफंड को यूजर के बैंक खाते में डालने के निर्देश दिए हैं।

जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पेमेंट एग्रीगेटरों को अब ऑनलाइन लेनदेन करने के लिए ग्राहकों को एटीएम पिन के इस्तेमाल का विकल्प देना बंद करना पड़ेगा।

इसके साथ ही RBI ने पेमेंट एग्रीगेटरों को रिफंड का क्रेडिट ग्राहक के प्राइमरी खाते में करने को कहा गया है। रिफंड उसी खाते में करने के लिए कहा गया है जिसमें से भुगतान किया गया था। अभी तक कुछ ई-कॉमर्स कंपनियां रिफंड को डिफॉल्ट रूप से ग्राहक के ई-वॉलेट में क्रेडिट करती हैं।

ग्राहक के बैंक खाते में क्रेडिट नहीं किया जाता। इससे ग्राहक को ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। । क्योंकि ग्राहक इस पैसे का इस्तेमाल केवल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ही कर पाता है।