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आस्ट्रेलिया सोशल मीडिया प्लेटफार्मो पर लगाएगा कानूनी लगाम

सोशल मीडिया

सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से बच्चों को बचाने की दिशा में ऑस्ट्रेलिया ने दुनियाभर में सबसे सख्त कदम उठाया है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने एक नया विधेयक तैयार किया है। जिसके तहत अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनुमति देने से पहले माता-पिता से मंजूरी लेना जरुरी होगा। अगर ये विधेयक के संसद से पास होता है तो फेसबुक और इंस्टाग्राम समेत अन्य सोशल मीडिया कंपनियां को यूजर्स की उम्र का सत्यापन करने के लिए अभिभावकों से मंजूरी लेना अनिवार्य हो जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अपनी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति नहीं होगी। नए विधेयक के अनुसार, कंपनी पर गैर-अनुपालन के लिए 10 मिलियन का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने एक बयान में कहा कि ये विधेयक ऑनलाइन मीडिया में नागरिकों की रक्षा करेगा और गोपनीयता कानूनों को डिजिटल युग के अनुरूप लाएगा। ऑस्ट्रेलिया में सेवाएं प्रदान करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस बाध्यकारी कोड के अनुसार अपने उपयोगकर्ताओं की उम्र का ट्रैक रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी होगी। सोशल मीडिया सेवाओं, डेटा दलालों और अन्य बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए ऐसा रिकॉर्ड अनिवार्य होगा। इसके अलावा इन सेवा प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपयोगकर्ताओं के बच्चों की व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग मुख्य रूप से इन बच्चों के लाभ के लिए किया जाता है।

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फेसबुक के पूर्व प्रबंधक फ्रांसिस होजेन ने पिछले महीने कहा था कि जब सार्वजनिक हित और कंपनी के हितों के बीच चयन करने की बात आती है, तो कंपनी के हितों को पहले रखेंगे। इसी पृष्ठभूमि में इस कानून के मसौदे पर विचार किया जा रहा है।

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के असिस्टेंट मानसिक स्वास्थ्य एवं आत्महत्या निषेध मंत्री डेविड कोलमैन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में यह नया कानून बच्चों को सोशल मीडिया कंपनियों से बचाना संभव बना देगा। इस तरह के प्रयासों में बिल दुनिया को राह दिखाएगा।

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