पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेदा बाजवा को कार्यकाल बढ़ाने को लेकर इमरान खान सरकार की और से अधिसूचना पर वहां के सर्वोच्च अदालत से बड़ा झटका लगा है। बाजवा के सेवा विस्तार पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बाजवा के कार्यकाल विस्तार के नॉटिफिकेशन को 27 नवंबर तक निलंबित कर दिया है। कोर्ट ने जनरल बाजवा समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। पकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने बाजवा के सेवा विस्तार पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नोटिफिकेशन पर रोक लगाते हुए रक्षा मंत्रालय, केंद्र सरकार और जनरल बाजवा को नोटिस भेजे। बाजवा का मौजूदा कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो रहा है।
लेकिन प्रधानमंत्री इमरान खान ने 19 अगस्त को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर बाजवा का कार्यकाल अगले तीन साल के लिए बढ़ा दिया था। हालांकि, कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी है।
कोर्ट ने चीफ ऑफ आर्मी स्टॉफ के 3 साल के कार्यकाल विस्तार को मंजूरी देने के प्रधानमंत्री के अधिकार पर सवाल उठाया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति केवल अधिसूचना जारी कर सकते हैं।
इस पर अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट से कहा, ‘आर्मी चीफ का कार्यकाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही बढ़ाया गया।’ उन्होंने कहा, ‘इस आशय को कैबिनेट से भी मंजूरी मिली है।’ तब जस्टिस खोसा ने कहा कि 25 कैबिनेट मंत्रियों में से सिर्फ 11 ने बाजवा के कार्यकाल विस्तार को मंजूरी दी है। चीफ जस्टिस ने कहा, ’14 कैबिनेट मंत्रियों ने अपनी अनुपस्थिति के कारण कोई राय नहीं दी।’ साथ ही कहा कि कार्यकाल में विस्तार देश की वर्तमान सुरक्षा स्थिति को देखते हुए किया गया था।
हालांकि, कोर्ट ने सरकार की अधिसूचना को निलंबित कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टॉफ समेत सभी पक्षों को अधिसूचना जारी करते हुए मामले की सुनवाई को 27 नवंबर 2019 तक के लिए स्थगित कर दिया।