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LJBTQ: जापान ने समलैंगिक जोड़ों की शादी को दिया असंवैधानिक करार

विश्व के कई देशों में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है भारत सहित कई देशों ने समलैंगिक जोड़ों की शादी को कानूनी मान्यता दे दी है। लेकिन अभी भी कुछ देशों में इसे अवैध ही माना जाता है। इसी बीच जापान की एक अदालत की ओर से समलैंगिक जोड़ों की शादी को असंवैधानिक करार दिया गया है। इस फैसले के बाद अब समलैंगिक जोड़ों को गुमनामी की जिंदगी जीने को विवेश होना पड़ेगा।

गौरतलब है कि छह सितंबर, वर्ष 2018 का दिन एलजीबीटीक्यूआई (लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वर, इंटरसेक्स) के लिए काफी खास दिन था। क्योंकि इस दिन सिर्फ आधे घंटे की सुनवाई के बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाली धारा 377 को गलत ठहरा दिया था। भारत में वयस्क और आपसी सहमति से ऐसे संबंध रखना अब अपराध नहीं है।

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत समलैंगिकता को अपराध से बाहर करने वाले 124 देशों के समूह में शामिल है। हालांकि अभी भी 72 देशों में यह अपराध है। लेकिन भारत में समलैंगिकता को केवल एक सामान्य मानव स्वभाव माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन पैनल कोड की धारा 377 को उस स्तर तक अंसवैधानिक करार दिया है जहां पर दो वयस्क लोगों के बीच आपसी सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंधों को आपराधिक कृत्य माना जाता था। भारतीय अदालत ये साफ कर चुका है कि बिना सहमति यानी कि जबरन अप्राकृतिक सेक्स, बच्चों और पशुओं के साथ यौनाचार करने को अभी भी धारा 377 के तहत अपराध माना जाएगा।

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