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जानिए लॉकडाउन तोड़ने और मास्क न पहनने पर कहां कितना है जुर्माना

दुनियाभर में कोरोना वायरस से बचने के लिए में लॉकडाउन किया गया था लॉकडाउन होने के बाबजूद उसके  के नियमों के पालन न करने और मास्क नहीं पहनने को लेकर कहीं सख्त तो कहीं अजीबोगरीब नियम बनाए गए हैं। नियम तोड़ने के लिए जो मांप दंड  तय किए गए  वो भी कुछ अजीबोगरीब लगते  हैं । नॉर्थ कोरिया में कोरोना से बचाव  के लिए सरकार की ओर से जारी गाइडलाईन का पालन नहीं करने पर तीन महीने तक मजदूरी करने की सजा निर्धारित गई।  सरकार की ओर से  कुछ छात्रों को मास्क पेट्रोलिंग के लिए नियुक्त किया जाएगा। जो अलग-अलग जगहों पर घूम कर यह पता लगाएंगे कि कौन मास्क नहीं पहन रहा है। जो बिना मास्क के पकड़े जाएंगे, उन्हें तीन महीने मजदूरी करनी होगी।

सऊदी अरब ने इस जानलेवा संक्रमण को गंभीरता से लिया है।  सऊदी अरब में इस संक्रमण के चपेट में आने वाला सकस  अगर इसे  छिपाने और अपनी  ट्रैवल हिस्ट्री चिपटा है तो उस पर 1 करोड़ रुपये का  जुर्माने भरने का प्रावधान किया है। वहीं अप्रैल में रूस की संसद ने एंटी वायरस एक्ट को मंजूरी दी थी। इसके तहत क्वारैंटाइन नियम तोड़ने पर सात  साल की सजा का प्रावधान किया था।

इंग्लैंड में लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने और मास्क नहीं पहनने पर लगभग 8.5 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है।अगर फिर से लॉकडाउन के नियम तोड़े तो   2.7 लाख तक के जुर्माना लग सकता है। यहीं नहीं अगर मास्क चेहरे पर सही तरीके से नहीं लगा हो तो भी जुर्माना लगेगा।अप्रैल में फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते  ने तो क्वांरैंटाइन का उल्लंघन करने वालों को सीधे गोली मारने का आदेश दिया था। वहीं, पनामा में घर से बाहर निकलने को लेकर सरकार ने महिलाओं और पुरुषों के लिए ऑड-ईवन फॉर्मूला बनाया था। यानी महिलाएं सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सिर्फ दो घंटे के लिए घर से बाहर निकल सकती हैं।

 

भारत की बात करें तो भारत में  किसी राज्य में एक लाख तो कहीं 10 हजार का जुर्माना तय किया गया।  जिससे  राज्यों को अब तक इस नियम को तोड़ने पर लगाए गए जुर्माने से भारी भरकम  रकम भी मिली है। बिहार में लॉकडाउन की शुरुआत से लेकर 15 जून तक के आकड़ों के मुताबिक  23 करोड़ रुपये  से ज्यादा का जुर्माना पुलिस आमजनों से  वसूल चुकी है। वहीं, पंजाब सरकार भी अब तक लगभग 15 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना वसूल चुकी है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 12 जुलाई तक 1.52 करोड़ रुपए जुर्माने के रूप में वसूले।

महाराष्ट्र सरकार  भी 4 जुलाई तक लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर 10 करोड़ से ज्यादा जुर्माना वसूल चुकी है, और 29 हजार से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं।झारखंड सरकार ने कुछ दिन पहले ही  एक आदेश जारी किया, जिसके तहत लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने और मास्क नहीं पहनने वालों को दो साल तक की जेल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। कोरोना को लेकर यह अब तक का सबसे सख्त फैसला है।

केरल में 2 हजार से 10 हजार रुपए, उत्तराखंड और हिमाचल में 5 हजार रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल और बिहार में सबसे कम 50 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।केरल सरकार ने सख्ती बरतते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने वालों के लिए 10 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया । इसके साथ ही नियमों के उल्लंघन करने पर दो साल तक जेल की सजा भी हो सकती है। यह फैसला एक साल तक के लिए लिया गया है।

मास्क नहीं पहनने को लेकर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी सख्त फैसला लिया है। राज्य के आठ जिलों में मास्क नहीं पहनने पर 500 से 5000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। सोलन जिले में मास्क नहीं लगाने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माने के साथ आठ दिन का कारावास भी होगा। शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर और सोलन जिलों के डिप्टी कमिश्नर ने यह आदेश जारी किया।

महाराष्ट्र और  राजधानी  दिल्ली  में  सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित  हैं। महाराष्ट्र में 3.38 लाख और दिल्ली में 1.26 लाख केस आ चुके हैं। इन दोनों राज्यों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी व मास्क नहीं पहने पर एक हजार रुपए तक जुर्माना का प्रावधान है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मास्क नहीं पहनने पर पहले 200 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया था। अब इसे बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। इसके साथ ही अगर पान की दुकान के आसपास लोग थूकते मिले तो दुकानदार पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।  मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर सजा भी दी।

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