विश्व के अलग-अलग देशों में लड़कियों के शारीरीक संबंधों को लेकर विभिन्न कानून है। लड़कियों के शारीरीक संबंधों की उम्र को लेकर अक्सर विवाद होते रहते है। फ्रांस सरकार ने एक एतिहासिक फैसला लेते हुए लड़कियों के शारीरीक संबंधों की उम्र 15 साल कर दी है। सरकार के इस फैसले को फ्रांसवासी काफी अहम फैसला मान रहे है। वहीं अगर कोई 15 साल की उम्र से कम लड़की के साथ शारीरीक संबंध बनाता है चाहे सहमति से ही बनाता है तो उसे रेप माना जाता है।
फ्रांस में पिछले कई सालों से लड़कियों के साथ शारीरीक संबंध बनाने के लिए ऊपर बहस चल रही थी। संसद में इस कानून को पूर्ण बहुमत से पास किया गया है। इस कानून को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि अक्सर अपराधी कम उम्र की लड़कियों से संबंध बनाकर कानून न होने के चलते छूट जाते थे। अब ऐसे अपराधियों पर लगाम लगेगी।
इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति 15 साल से कम उम्र की लड़की के साथ संबंध बनाता है तो उसे इस कानून के अंतर्गत 20 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। अगर शारीरीक संबंध बनाने वाला 15 साल से कम उम्र का है तो उसे जेल नहीं भेजा जाएगा।
फ्रांस में लंबे वक्त से बच्चियों के साथ होने वाले यौन अपराध को लेकर कानून बनाये जाने की मांग की जा रही थी। पहले फ्रांस में यौन अपराध में शामिल अपराधी बच्चियों को धमकाकर या पैसे देकर किसी और तरह से लड़कियों को सहमति के लिए मना लेता था और अपराधी बच जाते थे। वहीं ज्यादातर मामलों में पीड़ितों के वकीलों को कोर्ट में ये साबित करना बेहद मुश्किल हो जाता था कि बच्ची के साथ जबरदस्ती की गई है।