पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चुनाव आयोग द्वारा पांच साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। वहां की स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अब इमरान पांच साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
यहां के कानून के अनुसार, अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया व्यक्ति चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित अवधि तक लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। यह अवधि अधिकतम पांच वर्ष है। हालांकि तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान को तीन साल की सजा सुनाई गई है। उन्होंने मंगलवार को सजा को चुनौती दी है। इमरान ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सत्र न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला पक्षपातपूर्ण है और न्याय की प्रक्रिया को बुरी तरह प्रभावित करता है।
इस्लामाबाद सत्र न्यायालय द्वारा तोशाखाना मामले में भ्रष्ट लेनदेन का दोषी ठहराए जाने के बाद इमरान खान को तीन साल जेल की सजा सुनाई गई थी। फिर 70 साल के इमरान खान को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। वह फिलहाल जेल में हैं। खान ने मामले में दोषसिद्धि और तीन साल की जेल की सजा के खिलाफ अपने वकील के माध्यम से इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में अपील की है।