अमेरिकी प्रांत कोलोराडो की शीर्ष अदालत ने दिसंबर में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव लड़ने से रोक दिया था। अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन का हवाला दिया गया जिसके तहत सशस्त्र विद्रोह करने वालों के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने 8 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान इस कदम को संदेह की दृष्टि से देखा। इसके साथ ही उन्होंने स्टेट पर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने का आरोप लगाया। कोर्ट ने कहा है कि 14वें संशोधन के सेक्शन 3 को लागू करने का अधिकार किसी राज्य के हाथ में नहीं, बल्कि कांग्रेस के हाथ में है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रंप चुनाव लड़ सकेंगे। इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी चुनाव के प्राइमरी चरण में हिस्सा ले सकेंगे। इसी दिन उन्हें रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी मिलना सुनिश्चित हो सकता है। क्योंकि कोलोराडो समेत 15 अमेरिकी प्रांत कल प्राइमरी चरण के लिए मतदान करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि 77 वर्षीय डोनाल्ड ट्रंप इस मतदान में अपनी एकमात्र प्रतिद्वंद्वी निकी हेली को हराकर रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी हासिल कर लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की चुनाव प्रक्रिया में प्राइमरी वो चरण है जिसमें पार्टियों की ओर से मतदान के जरिए अपने उम्मीदवार तय किए जाते है।
डोनाल्ड ट्रंप लड़ सकेंगे राष्ट्रपति चुनाव

