[gtranslate]
Uttarakhand

पाम ग्रीन का दफ्तर तोड़ने वालों को उच्च न्यायालय से राहत नहीं

राज्य सरकार को 30 सितम्बर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश

 

रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)| पाम ग्रीन कार्यालय ध्वस्तीकरण मामले में अन्तरिम जमानत के सम्बंध में उच्च न्यायालय नैनीताल से रोहताश अग्रवाल, विनय अग्रवाल और भूपेश अग्रवाल को कोई राहत नही मिली, कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से 30 सितंबर तक जबाब दाखिल करने को कहा है।

 

वही इस मामल में उधमसिंहनगर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुँवर ने कहा है कि पाम ग्रीन के मार्केटिंग कार्यालय को बीते 20 सितम्बर की रात्रि धवस्त करने वाले किसी भी अपराधी को बक्शा नहीं जायेगा। पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही होगी।

 

उन्होंने कहा है कि पुलिस के संज्ञान में जैसे ही जानकारी हुई, पुलिस एक्शन में आई और तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने वहा से दो जेसीबी मशीनों को कब्ज़े में ले लिया है। पाम ग्रीन के कार्यालय को गिराए जाने की घटना को उन्होंने गंभीरता से लिए है,पुलिस को निष्पक्ष जांच के आदेश दिए है। इस मामले में पाम ग्रीन की प्रमुख प्रिया शर्मा की और से दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसकी गंभीरता से जांच की जा रही है। साथ ही इस भूमि के सभी एंगल को देखा जा रहा है जिसके लिये जिला प्रशासन को भी साथ लिया जा रहा है। एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में नामजद मुजरिम फरार है,उनको जल्दी ही गिरफ्तार किया जायेगा।

You may also like

MERA DDDD DDD DD