कर्नाटक के कांग्रेस व जेडीएस के 17 अयोग्य विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुना दिया। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर द्वारा कांग्रेस व जेडीएस के 17 अयोग्य विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने के फैसले को सही ठहराया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि 17 अयोग्य विधायक उपचुनाव लड़ सकेंगे।