नीतीश कुमार की कैबिनेट ने बुधवार को शराबबंदी कानून में थोड़ी ढील दी है. अब पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जेल नहीं होगी लेकिन जुर्माना भरना पड़ेगा. बिहार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि संशोधन विधेयक में सजा के प्रावधानों में कमी की गई है. साथ ही पुलिस किसी को तंग न करे इसके लिए भी प्रावधान किया जा रहा है. पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने वाले को थोड़ी राहत मिलेगी लेकिन जुर्माना भरना पड़ेगा और उसे तत्काल जमानत मिलेगी. हालांकि शराब खरीदने और पीने पर रोक रहेगी. इस संशोधन का फायदा उन सभी को मिलेगा जो इस मामले में अभी बन्द हैं.
You may also like
Latest news
Author दि संडे पोस्ट डेस्क
0
छह दिसंबर को अयोध्या में कारसेवा का एलान करने वाले हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तिवारी ने...
Read More
Latest news
Author दि संडे पोस्ट डेस्क
0
लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है लेकिन वोटरों को रिझाने के लिए विवादित बयानों का दौर थमने का नाम नहीं ले...
Read More
Latest news
Author दि संडे पोस्ट डेस्क
0
अखिल भारतीय जाट आरक्षण समिति ने नौ जिलों में 16 अगस्त से जाट आरक्षण आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। जबकि इनेलो ने...
Read More
Latest news
Author दि संडे पोस्ट डेस्क
0
दिल्ली के कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा के घर शनिवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) का छापा पड़ा है जिसमें कुछ कागजात व सामान जब्त किया गया...
Read More
Latest news
Author दि संडे पोस्ट डेस्क
0
कैंसर से पीड़ित मनोहर परिकर के निधन के बाद गोवा के नए मुख्यमंत्री घोषित किए गए प्रमोद सावंत बुधवार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट...
Read More
Latest news
Author दि संडे पोस्ट डेस्क
0
चीन अपनी वन बेल्ट- वन रोड (ओबीओआर) परियोजना का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए कर रहा है। इसके तहत उसकी पाकिस्तान में लड़ाकू विमान...
Read More