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बाबरी मामले की सुनवाई पूरी होने तक जज न बदलें,चाहे कार्यकाल बढ़ाना पड़े: सुप्रीम कोर्ट

बाबरी मस्जिद गिराने की साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि सीबीआई जज एसके यादव के कार्यकाल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? उत्तर प्रदेश सरकार को शुक्रवार तक बताना है कि इसको लेकर कानूनी प्रावधान क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कहा कि CBI जज एसके यादव जब तक फैसला नहीं देते, तब तक उन्हें रिटायर न किया जाए इसके लिए क्या किया जा सकता है? बता दें, CBI जज एसके यादव ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए 6 महीने का और समय मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेहद जरूरी है कि CBI जज एस के यादव मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाये. सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को मामले की सुनवाई करेगा. कोर्ट ने कहा कि हम अनुच्छेद 142 के तहत आदेश जारी करेंगे कि उन्हें 30 सितंबर को रिटायर न किया जाए. CBI जज एसके यादव 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं

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