दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि पेट्रोल-डीजल के दामों में रोजाना हो रही बढ़ोत्तरी केन्द्र सरकार का ‘आर्थिक नीतिगत निर्णय’ है और अदालत को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने स्पष्ट किया कि वह सरकार के निर्णय पर हस्तक्षेप के लिए तैयार नहीं है। साथ ही उसने कहा,‘‘ इससे बड़े आर्थिक मुद्दे’’ जुड़े हैं।
You may also like
Latest news
विश्व हिंदू परिषद की ओर से कुंभनगरी में आयोजित धर्म संसद का अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने बहिष्कार किया है. अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद...
Read More
Latest news
संसद की शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने सभी दलों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों...
Read More
Latest news
Author दि संडे पोस्ट डेस्क

2019 लोकसभा चुनाव में गुना-शिवपुरी संसदीय सीट से दिग्गज कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने वाले भाजपा सांसद डॉक्टर कृष्णापाल यादव की मुश्किलें बढ़...
Read More
Latest news
त्रिची से दुबई जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट के साथ हादसा होते-होते बचा. यह फ्लाइट रनवे से टेकऑफ करने के बाद एयरपोर्ट कंपाउंड...
Read More
Latest news
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को मुजरफ्फरपुर बालिका गृह कांड पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं नहीं...
Read More