हाईकोर्ट ने गढ़वाल के धुमाकोट सड़क हादसे को गम्भीरता से लिया है। अदालत ने इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रमुख सचिव ट्रांसपोर्ट उत्तराखंड समेत 6 अधिकारियों को जवाब के लिए नोटिस जारी किया है, बस हादसे में 48 लोग मारे गए थे ।
हाईकोर्ट ने 30 सीटर बस में 60 से अधिक सवारी पर विशेष रूप से गम्भीर माना है। चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति शरद शर्मा की संयुक्त खंडपीठ 20 जुलाई को इस जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में प्रमुख सचिव परिवहन के आलवा प्रदेश के परिवहन आयुक्त, कमिश्नर व डीआईजी गढ़वाल व कुमाऊं से भी मामले में जवाब मांगा गया है