तीन तलाक कानून के खिलाफ दाखिल याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट तीन तलाक कानून की समीक्षा करने को तैयार हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई धार्मिक प्रथा को गलत या अपराध करार दिया हो ऐसे में क्या इसे अपराध की सूची में नहीं रखेंगे. तीन तलाक कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं दाखिल की गई थीं.