पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी की सरकार संदेश खाली मामले को लेकर उच्तम न्यायालय गई थी। जहां ममता बैनर्जी की सरकार को कोई राहत नहीं मिली। खबरों अनुसार उच्तम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की याचिका पर सुनवाई का समय देने से इनकार किया है। उच्तम न्यायालय द्वारा कहा गया है कि इस मामले पर सुनवाई कब होगी ये CJI तय करेंगे।
क्या है मामला
शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपे जाने के उच्च न्यायालय के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने उच्तम न्यायालय मे जल्द सुनवाई की मांग की थी। राज्य सरकार की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जल्द सुनवाई की मांग की। इस दौरान सरकार के वकील ने कहा कि जल्द सुनवाई की जाए नहीं तो हमें हाईकोर्ट के आदेश के अवमानना का सामना करना होगा। इसपर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि चीफ जस्टिस से संपर्क करे वो मामले को जल्द लिस्ट करने पर फैसला लेंगे।
उच्तम न्यायालय में पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा 4.30 बजे तक का समय दिया गया वो हमारे अधिकारों का हनन करता है। याचिका में दलील दी गई है कि बेबुनियाद आरोप लगाकर CBI को केस ट्रांसफर किया गया जबकि हमारी SIT जांच कर रही थी। CBI को केस ट्रांसफर करना गलत है.. ये उच्तम न्यायालय के पुराने आदेशों का उल्लंघन है। राज्य की पुलिस इस मामले में तेजी से जांच कर रही है।
गौरतलब है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 5 मार्च को संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हुए हमले का मामला सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। जिसके बाद सीबीआई की टीम भबानी भवन पहुंची, जो पश्चिम बंगाल पुलिस का मुख्यालय है। हालांकि शाहजहां शेख को हिरासत में लिए बिना सीबीआई को वापस लौटना पड़ा।

