बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह हमेशा अपने आकर्षक कपड़ों के लिए जाने जाते हैं। रणवीर पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में हैं। रणवीर सिंह ने कुछ दिन पहले न्यूड फोटोशूट करवाया है। रणवीर ने यह फोटोशूट ‘पेपर’ नाम की एक अमेरिकन मैगजीन के लिए करवाया है। उनके इस फोटोशूट से हर तरफ तहलका मचा हुआ है। कई लोग उनकी तस्वीरें देखकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। कुछ इसका समर्थन करते दिख रहे हैं। इन सभी मामलों के बाद रणवीर सिंह के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई है।
लेकिन सिर्फ रणवीर सिंह ही नहीं कई एक्टर्स इससे पहले भी न्यूड फोटोशूट करवा चुके हैं। लेकिन रणवीर सिंह के फोटोशूट पर जमकर बवाल हो रहा है। लेकिन इसने कई सवाल भी खड़े किए हैं। अगर कोई कलाकार इस तरह न्यूड फोटोशूट करवाता है और कोई शिकायत दर्ज करा दे तो आगे क्या होगा? भारतीय कानून में इसके लिए दंडात्मक प्रावधान क्या हैं? इस संबंधित व्यक्ति को किस अधिनियम के तहत दंडित किया जाता है? हम इसके बारे में जानने जा रहे हैं।
आख़िर मामला क्या है?
रणवीर सिंह सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहते हैं। रणवीर ने शनिवार 23 जुलाई को एक फोटोशूट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। इनमें से कुछ फोटोज में रणवीर बिना कपड़े पहने नजर आए। कुछ तस्वीरों में रणवीर सिर्फ अंडरवियर पहने हुए थे। इन न्यूड फोटोज में वह टर्किश कारपेट पर पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बोल्ड पोज भी दिए। रणवीर सिंह का ये न्यूड फोटोशूट ‘पेपर’ नाम की एक अमेरिकन मैगजीन के लिए किया गया था । कई नेटिज़न्स ने उनकी फोटो से उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ ने इसका समर्थन भी किया।
इसके बाद रणवीर सिंह के खिलाफ पुलिस में दो शिकायतें दर्ज कराई गईं। चेंबूर इलाके की एक सामाजिक संस्था और ठाणे की वकील वेदिका चौबे ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि भारतीय संस्कृति की परंपरा को देखते हुए इस तरह की तस्वीर से महिलाओं समेत सभी की भावनाओं को ठेस पहुंची है । एक अन्य शिकायतकर्ता ने कहा कि रणवीर एक लोकप्रिय अभिनेता हैं। उनकी फिल्में देखकर युवा पीढ़ी का उत्साहवर्धन होता है। लेकिन उनके द्वारा पोस्ट की गई ये तस्वीरें बेहद अश्लील हैं और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ऐसा सिर्फ पैसों के लालच में किया, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। इस बीच इन दोनों शिकायतों के बाद पुलिस ने रणवीर सिंह के खिलाफ अश्लीलता फैलाने के मामले में शिकायत दर्ज कर ली है।
रणवीर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 292, 293, 509 के तहत केस दर्ज किया गया है। उस धारा के सटीक प्रावधान क्या हैं जिसके तहत रणवीर पर आरोप लगाया गया है? यह कितनी सजा हो सकती है? आइए जानते हैं इसके बारे में…
धारा 294
“कोई भी अश्लील हरकत दूसरों को परेशान कर सकती है। तो, यह भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत एक आपराधिक अपराध है। भारत का अश्लीलता विरोधी कानून कहता है कि अगर कोई सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता करता है तो यह अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 294 में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य करना, अश्लील गीत गाना या अश्लील शब्द बोलना अपराध है जिससे किसी भी व्यक्ति को परेशानी होती है। इस मामले में आरोपी को तीन महीने की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है।
धारा 292
अश्लील किताबें, पैम्फलेट, चित्र, पेंटिंग, चित्र बेचना, वितरित करना अपराध है। लेकिन यह खंड उस मामले पर लागू नहीं होता है जहां विज्ञान, साहित्य, कला या सार्वजनिक हित के लिए किसी भी सीखने के लिए एक किताब तैयार की जाती है। यदि आरोपी को इस धारा के तहत पहली बार दोषी ठहराया जाता है, तो उसे एक अवधि के लिए कारावास और दो साल तक का जुर्माना और 2,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। दूसरे वर्ष में दोषी पाए जाने पर पांच वर्ष की कैद और एक हजार रुपये जुर्माना।
धारा 509
अधिनियम के तहत किसी महिला से छेड़छाड़ करने के इरादे से कोई भी उच्चारण, इशारा या कार्य करना अपराध है। दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की कैद और जुर्माना।
आईटी अधिनियम धारा 67 (ए)
सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अश्लील सामग्री पोस्ट करना आईटी एक्ट की धारा 67 (ए) के तहत अपराध है। आरोपी को 5 साल तक की कैद या 10 लाख रुपये तक के जुर्माने से सजा हो सकती है।
रणवीर सिंह पर लगे आरोपों पर वरिष्ठ वकील नीति प्रधान के मुताबिक, ”रणवीर सिंह अपनी इन तस्वीरों को प्रकाशित नहीं करना चाहते थे। यह मीडिया द्वारा किया जाता है और अगर रणवीर ने खुद इस फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, तो यह अपराध नहीं है। क्योंकि उन्होंने किसी को भी उन फोटोज को देखने के लिए मजबूर नहीं किया है। कला का अर्थ समझना हो तो खजुराहो मंदिर जाना चाहिए। लेकिन वरिष्ठ वकील अमित देसाई कहते हैं, ”बिना कपड़े पहने फोटो पोस्ट करना अश्लीलता कानून के तहत नहीं आना चाहिए। नग्नता अश्लील नहीं है और आईपीसी की धारा 292 आंतरिक रूप से, ऐसा नहीं लगता कि उसने इसे किसी दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्रकाशित किया है। उनका मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था।”
इस बीच फिल्म इंडस्ट्री के कई एक्टर्स और मॉडल्स पर अश्लीलता फैलाने के आरोप लगते रहे हैं। इसके लिए पहले भी कई मॉडल्स और एक्टर्स पर आरोप लग चुके हैं और ज्यादातर मामलों में उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया है। इसमें पूजा भट्ट, विद्या बालन, ट्विंकल खन्ना, मल्लिका शेरावत, शिल्पा शेट्टी, रीमा सेन, मधु सप्रे और मिलिंद सोमन के नाम शामिल हैं।