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क्या लग रहा है ‘भिड़ू’, टाइगर अपना बच्चा है ‘भिड़ू’। जैकी श्रॉफ का यह ‘भिड़ू’ कहने का अंदाज काफी लोकप्रिय है। वह अपने इस शब्द का प्रयोग अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर फिल्मी परदे पर बोलते हुए नजर आ जाते हैं। उनके इस डायलॉग का प्रयोग उनके चाहने और न चाहने वाले लोग भी आसानी से कर लेते थे। लेकिन ऐसे लोग अब सावधान हो जाएं। आप पर लीगल एक्शन लिया जाएगा क्योंकि जैकी श्रॉफ ने भी अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर की तरह अपनी आवाज, नाम और उनकी स्टाइल में ‘भिड़ू’ शब्द का बिना इजाजत इस्तेमाल करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्थानों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है।

जैकी श्रॉफ ने 14 मई को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गुहार लगाई थी कि उनके निजी अधिकारों की रक्षा की जाए। उन्होंने हाईकोर्ट से मांग की कि जो भी उनके नाम, फोटो, आवाज, और ‘भिड़ू’ शब्द का बिना इजाजत इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए और साथ ही 2 करोड़ एक हजार का जुर्माना लगाया जाए। जैकी के वकील प्रवीण आनंद ने अदालत को बताया कि एक शख्स ‘भिड़ू’ नाम का रेस्टोरेंट चलाता है। जबकि ये जैकी श्रॉफ का ट्रेडमार्क डायलॉग है। प्रवीण आनंद ने जैकी पर बनने वाले मीम्स पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि लोग भद्दे ढंग से जैकी श्रॉफ की आवाज और शक्ल का इस्तेमाल मीम्स में कर रहे हैं। जैकी के वकील ने उन लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही की मांग की है जो जैकी की फोटो टी-शर्ट और मग पर छापकर बेच रहे हैं। हाईकोर्ट में बचाव पक्ष के कुछ लोग इस सुनवाई के दौरान मौजूद थे। उन्होंने बताया कि वो लोग जैकी की आवाज और फोटो का इस्तेमाल रिंगटोन और वॉलपेपर में बंद कर चुके हैं। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी कर दिया है और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भी निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी लिंक्स को हटा दिया जाए जहां अभिनेता के निजी अधिकारों का गैर आधिकारिक तरीके से इस्तेमाल किया गया है।

जैकी श्रॉफ से पहले अनिल कपूर ने अपने निजी अधिकारों के बचाव की सुरक्षा के लिए कोर्ट गए थे। उस समय भी जैकी के वकील प्रवीण आनंद ने ही कोर्ट में अनिल कपूर का पक्ष रखा था। अनिल का कहना था कि कुछ लोगों द्वारा अपने आर्थिक फायदे के लिए उनकी तस्वीरें, आवाज और डायलॉग को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी वजह से उनकी छवि खराब हो रही है। तब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में अनिल कपूर के पक्ष में फैसला सुनाया था।

इनसे पहले अमिताभ बच्चन भी अपनी पब्लिसिटी और निजी अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोर्ट गए थे। अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि कोई उनके नाम से केबीसी लकी ड्रॉ निकाल रहा है तो कोई उनके नाम पर फर्जी वीडियो कॉल के प्रलोभन दे रहा है। यहां तक कि प्रचार सामग्री में मेरी फोटो और केबीसी के लोगो लगे हुए हैं। तब कोर्ट ने आदेश दिया था कि अमिताभ बच्चन की इजाजत के बिना कोई उनकी फोटो, नाम या आवाज का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा।

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