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बिना मास्क के घर से निकलने पर 1 लाख जुर्माना और 2 साल की सजा:झारखंड सरकार

देश में कोरोना के मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा हैं। कोरोना से संक्रमितों मरीजों की संख्या देश में 12 लाख के करीब पहुंच गई हैं।
पिछले तीन दिनों में एक लाख के करीब संक्रमित मरीज आए हैं। सरकार की तरफ से इसके लोगों के बचाव के लिए गाइडलाइन जारी की हैं, लेकिन उन गाइडलाइन को बहुत कम लोग फॉलो कर रहे हैं। इसी को लेकर अब झारखंड सरकार ने एक सख्त कदम उठाया हैं। झारखंड में अब बिना मास्क पहने व्यक्ति को 1 लाख का जुर्माना और दो साल के जेल की सजा का प्रावधान किया हैं।

कोरोना पर इतनी सख्त कार्यवाही करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बन गया हैं। बुधवार को प्रदेश में तीन लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई हैं। प्रदेश के कैबिनेट सचिव  अजय कुमार सिंह ने बताया कि ” झारखंड में अबतक कोई कानून नहीं था,जिसके तहत किसी बीमारी को सरकार संक्रामक रोग घोषित कर सकती थी। झारखंड सरकार की तरफ से कहा गया हैं कि मास्क न पहनने पर, सार्वजनिक स्थानों पर छह फीट की दूरी न रखना, पब्लिक प्लेस में थूकने पर अब दो साल की सजा औऱ एक लाख रुपए का जुर्माना व्यक्ति को देना पडेगा।

राज्य में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 6761 तक पहुंच गई हैं। रांची में भी कोरोना के मामलें दिन प्रति दिन बढ़ रहे हैं। राजधानी रांची में कोविड केयर और कोविड हेल्थ सेंटर में 549 बेड हैं, जबकि दूसरी तरफ मरीजों की संख्या 759 हैं। संख्या में इजाफा होते देख अब पांच होटलों और एक बैंक्वेट हाल को सेंटर बनाया गयाहैं।

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