अभी पूरा देश कोरोना वायरस के कहर से जूझ रहा है। इसके मामले दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे है। इसी को देखते हुए पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया था जो 24 मार्च से अभी तक चल रहा है। ये लॉकडाउन का दूसरा फेज है। ये कल यानी 3 मई को खत्म हो होगा पर उससे पहले कल प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी गई कि इसे और 14 दिनों के लिए बढ़ाया जा रहा है।
मतलब तीसरा फेज 4 मई से 17 मई तक रहेगा। साथ ही बताया गया कि रेड जोन, छोड़ बाकी दोनों जोन यानी ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में कुछ छूट दी जाएगी। कल शुक्रवार को केंद्र सरकार के द्वारा देश के जिलों को तीन हिस्सों में बांटा गया है। 130 जिलों को रेड जोन में है तो 284 को ऑरेंज जोन मैं तो वहीं 319 को ग्रीन जोन घोषित किया है।
ये तीसरा लॉकडाउन हर जोन के लिए अलग अलग कानून बनाया गया है और इसे अलग अलग सख़्ती से पालन भी कराया जाएगा। तो वहीं छूट सुबह 7 बजे शाम 7 बजे तक रहेगी।
ग्रीन जोन में क्या-क्या मिलेगा छूट
कोई भी राज्य कार्गो सामान ले जा रहे वाहन को नहीं रोकेंगे।
जरूरी सामान बनाने वाली इंडस्ट्री (दवाई, मेडिकल डिवाइस, आईटी हार्डवेयर आदि) को छूट।
शहरी इलाकों में कंस्ट्रक्शन को सिर्फ ऐसी जगहों पर छूट जहां वर्कर बाहर से नहीं लाने।
मनरेगा, खाने से जुड़ी वस्तुएं, ईंट के भट्टे शामिल।
ग्रामीण इलाकों में सभी कंस्ट्रक्शन के कामों को छूट।
प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया चालू रहेगी।
प्राइवेट ऑफिस 33 प्रतिशत स्टाफ को ऑफिस बुलाकर काम करवा सकते हैं। बाकि स्टाफ को घर से काम करवाया जाएगा।
कूरियर और पोस्टल सर्विस चालू रहेगी।
खेती से जुड़े सभी कामों को छूट होगी।
आईटी सर्विस, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस प्राइवेट सिक्यॉरिटी सर्विस।
छोटा-मोटा काम करनेवाले जैसे इलेक्ट्रिशन, मोटर मकेनिक आदि को भी बुला सकेंगे।
हॉस्पिटल की ओपीडी सर्विस और मेडिकल क्लीनिक भी खुल जाएंगे।
प्राइवेट ऑफिस 33 प्रतिशत स्टाफ को ऑफिस बुलाकर काम करवा सकते हैं। बाकि स्टाफ को घर से काम करवाया जाएगा।
साइकल और ऑटो रिक्शा चलेंगे, टैक्सी और कैब भी बुक की जा सकेंगी।
एक जिले से दूसरे जिले या जिले के अंदर बसें चलेंगी। लेकिन इसमें 50 प्रतिशत लोगों को ही बैठने की छूट होगी।
रेड जोन में क्या-क्या मिलेगा छूट
चार पहिये वाहन में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो लोग और दोपहिया वाहन पर बस उसे चलाने वाला हो सकता है।
विशेष आर्थिक क्षेत्रों, निर्यातोन्मुखी इकाइयों, औद्योगिक एस्टेट और औद्योगिक टाउनशिप समेत शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पहुंच नियंत्रण के साथ गतिविधियों को अनुमित दी गयी है।
शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां को अनुमति दी गयी है बशर्ते श्रमिक वहीं रहते हो और बाहर से नहीं आते हों। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गयी है।
शहरों में सभी गैर जरूरी वस्तुओं के लिए मॉलों, बाजारों और बाजार परसरों को खुलने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन कॉलानियों में एकल दुकानें खुल सकती हैं और वहां जरूरी एवं गैर जरूरी वस्तुओं का भेद नहीं होगा।
रेड जोन में केवल जरूरी वस्तुओं के लिए ई कॉमर्स गतिविधियों की इजाजत है।
निजी कार्यालय एक तिहाई श्रमिक के साथ खुल सकते हैं । बाकी दो तिहाई घर से काम कर सकते हैं।
सभी सरकारी कार्यालयों में उपसचिव स्तर के ऊपर के शत प्रतिशत अधिकारियों का काम करेंगे और बाकी कर्मियों में बस एक तिहाई कार्यालय आयेंगे।
रेड जोन में ज्यादातर वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों को अनुमति दी गयी है जिनमें प्रिंट एवं इलक्ट्रोनिक मीडिया, आईटी और उससे सबंधित इकाइयां, डाटा एवं कॉल सेंटर, प्रशीतन भंडार एवं गोदाम सेवाएं, निजी सुरक्षा आदि शामिल है।
ऑरेंज जोन में क्या-क्या मिलेगा छूट
शाम को 7 बजे से सुबह सात बजे तक सभी प्रकार के गैर जरूरी यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा।
स्थानीय प्रशासन लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत कर्फ्यू की घोषणा भी कर सकता है।
जोन में गर्भवती महिलाओं, 65 साल के अधिक आयु के बुजुर्गों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहना जरूरी होगा।
हवाई यात्रा, सामान्य रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग से अंतर्राज्यीय परिवहन के साथ ही स्कूल, कॉलेज और शैक्षिक संस्थानों का संचालन भी बंद रहेगा।
कोचिंग संस्थान, रेस्टोरेंट, होटल, पूजा स्थल और लोगों के एक जगह एकत्र होने पर रोक जारी रहेगी।
स्कूल, कॉलेज और शैक्षिक संस्थानों का संचालन भी बंद रहेगा।