वंदना कटारिया, भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं और उत्तराखंड के हरिद्वार की रहने वाली हैं। अभी तक का परिचय आप जान गए लेकिन इस गौरवान्वित करने वाले परिचय के साथ एक और किस्सा सुनिये जो शर्मसार करने वाली है। एक बेटी जो अपनी मेहनत से देश का नाम रोशन कर रही है उसे इसके बदले हम क्या दे रहे हैं यक़ीन मानिए यह दुर्भाग्यपूर्ण हैं। हम उस बेटी को जातिसूचक गालियां दे रहे हैं!
Tokyo Olympics में भारतीय महिला हॉकी टीम(hockey team) भले ही ओलंपिक के अपने पहले मेडल से चूक गई हो, लेकिन टीम ने अपने प्रदर्शन से सभी खेल प्रेमियों का दिल ज़रूर जीत लिया।टीम ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में ब्रिटेन से 3-4 से हार गई। इस मैच में भी उत्तराखंड की बेटी वंदना कटारिया ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एक गोल किया। पर वंदना के घर के सामने जो हुआ वह चौकाने वाला है।वंदना कटारिया के परिवार के साथ बदसलूकी की गई, टीम के हारने पर उनके घर के सामने आतिशबाजी की गई। कथित तौर पर गाली-गलौच और जातिसूचक टिप्पणी की गई। हालाँकि ऐसा करने के आरोप में पुलिस ने हरिद्वार जिले के रोशनाबाद क्षेत्र से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
वंदना के बड़े भाई चंद्रशेखर कटारिया की शिकायत पर कार्रवाई की गई है।चंद्रशेखर कटारिया ने कहा कि भारत की हार पर खुशी जताते हुए अराजकतत्वों ने उनके घर के बाहर आकर पटाखे फोड़े और शर्ट उतारकर डांस किया था। आरोप है कि विरोध करने पर गाली-गलौज और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। बयान के अनुसार इस दौरान मनु रौतेला नाम का शख्स भी मौजूद था।
पड़ोसियों पर दर्ज हुई FIR
इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ सिडकुल थाने में शांति भंग और एससी एसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया(vandana kataria) के परिजनों का आरोप है कि उनके पड़ोस में रहने वाला विक्की पाल उनसे ईर्ष्या रखता है। इसलिए टीम के हारने पर विक्की पाल ने आतिशबाजी की।इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई।सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी विक्की पाल को हिरासत में लिया।
सिडकुल थाने के एसएचओ एल. एस. बुटोला ने बताया कि वंदना के भाी चंद्रशेखर की तहरीर पर आईपीसी की धारा 504 और जनजाति सरंक्षण अधिनियम की धारा 3(1) के तहत अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति के लिए जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है।
आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 504 और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।मुख्य आरोपी विजय पाल (25) को मुखबिर की सूचना के आधार पर सुबह रोशनाबाद स्टेडियम गेट के पास से गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य दो नामजद आरोपी अंकुर पाल और सुमित चौहान की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।