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उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट उत्पादों पर लगाया प्रतिबन्ध

उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार यानि 18 नवंबर को बड़ा कदम उठाते हुए हलाल सर्टिफिकेशन वाले खाद्य पदार्थों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। सरकार के आदेशानुसार हलाल सर्टिफिकेशन के किसी भी पदार्थ को बनाने, बेचने और भंडारण करने की राज्य के किसी व्यक्ति को अनुमति नहीं है। यूपी सरकार का कहना है कि तेल, साबुन, टूथपेस्ट और शहद जैसे शाकाहारी उत्पादों के लिए हलाल प्रमाणपत्र जरूरी नहीं है। प्रतिबन्ध के बावजूद भी जो इन वस्तुओं का भंडारण या क्रय-विक्रय करते हुए पकड़ा गया तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी। हालांकि, निर्यात के लिए पहले ही निर्मित किये गए उत्पादों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

 

दरअसल हालही में सरकार को इस बात की जानकारी मिली थी कि डेरी उत्पाद, चीनी, बेकरी उत्पाद, पिपरमिन्ट ऑयल, नमकीन रेडी-टू-ईट वेवरीज व खाद्य तेल जैसे उत्पादों के लेबल पर हलाल प्रमाणन का उल्लेख किया जा रहा है। इसके अलावा दवाइयों, चिकित्सा युक्तियों व प्रसाधन जैसी उत्पाद पर भी हलाल प्रमाण पत्र का अंकन किया जा रहा है। जबकि नियमों के अनुसार औषधियों, चिकित्सा युक्तियों और प्रसाधन जैसी सामग्रियों पर हलाल प्रमाणीकरण का अंकन उत्पादों के लेबल पर किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। न ही औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 व तत्संबंधी नियमों में हलाल प्रमाणीकरण किये जाने का कोई प्रावधान है।

 

इस आधार पर अगर किसी औषधि, चिकित्सा युक्ति व प्रसाधन सामग्री के लेबल पर हलाल प्रमाणीकरण से संबंधित किसी तरह का अंकन किया जाता है, तो यह नियमों के अनुसार सही नहीं है। ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है। इन वस्तुओं पर प्रतिबन्ध लगाते हुए सरकार ने दावा किया है कि यह प्रतिबंध सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में और भ्रम को रोकने के लिए है। यूपी सरकार के आदेश में कहा गया है, “खाद्य उत्पादों का हलाल प्रमाणीकरण से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के बारे में भ्रम पैदा होता है और यह पूरी तरह से कानून मूल इरादे के खिलाफ है। ”

 

क्या है हलाल सर्टिफिकेट

 

हलाल सर्टिफिकेट की हलाल सर्टिफिकेट का सीधा मतलब यह है कि इससे उपभोक्ताओं को पता लगता है कि संबंधित प्रोडक्ट हलाल माने जाने के जरूरी मानकों को पूरा करता है अथवा नहीं। इस्लाम में हलाल और हराम दो शब्द हैं जिसमें हलाल का मतलब जायज होता है और हराम मतलब वह चीज जो निषिद्ध हो। जिसके आधार पर इस्लाम में उन चीजों को करने की मनाही होती है जो हराम हैं। केवल हलाल की श्रेणी में आने वाली चीजों को ही सही माना गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार हलाल, खाने-पीने की चीजों को बनाने की प्रक्रिया और जानवरों के वध पर लागू होता है। हलाल सर्टिफिकेट वाली ये कंपनियां दवा करती हैं कि उत्पाद को इस्लाम मान्यताओं के अनुरूप बनाया गया है।

 

 

 

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