नैनीताल हाईकोर्ट ने उमेश कुमार के स्टिंग मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट का फैसला प्रदेश सरकार के लिए झटका है। कोर्ट ने उमेश कुमार के मामले में शामिल सभी की जांच के निर्देश दिए हैं।
समाचार प्लस न्यूज चैनल के पूर्व पत्रकार आशीष गौड़ ने अपने चैनल के हेड उमेश कुमार द्वारा मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारियों का स्टिंग करने का दबाव बनाने और नहीं करने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज करवाया था। इस शिकायत में उन्होंने उमेश कुमार के अलावा मृत्युंजय मिश्र आदि का भी नाम दर्ज करवाया था। इन लोगों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसकी सुनवाई आज न्यायाधीश लोकपाल की अदालत में हुई। कोर्ट ने इन सभी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. यह उत्तराखंड सरकार के लिए झटका है. इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि इस मामले में जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, उन सबकी जांच कराई जाए।
समाचार प्लस न्यूज चैनल के पूर्व पत्रकार आशीष गौड़ ने अपने चैनल के हेड उमेश कुमार द्वारा मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारियों का स्टिंग करने का दबाव बनाने और नहीं करने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज करवाया था। इस शिकायत में उन्होंने उमेश कुमार के अलावा मृत्युंजय मिश्र आदि का भी नाम दर्ज करवाया था। इन लोगों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसकी सुनवाई आज न्यायाधीश लोकपाल की अदालत में हुई। कोर्ट ने इन सभी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. यह उत्तराखंड सरकार के लिए झटका है. इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि इस मामले में जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, उन सबकी जांच कराई जाए।