देशभर में चौथे चरण का लॉकडाउन जारी है। केंद्र सरकार ने रेल सेवा के बाद अब घरेलू उड़ान शुरू करने का एलान किया है। 25 मई से ये सेवा चालू होगी। एहतियातन बरतते हुए इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने फाइनल एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) के तहत गाइडलाइंस जारी की है।
जारी गाइडलाइन में बताया गया है कि 25 मई से घरेलू यात्रियों को किन-किन नियमों का पालन करना होगा। फ्लाइट में किसी भी तरह का खाना और ड्रिंक्स सर्व नहीं किया जाएगा। यात्री अपने साथ केवल एक ही बैग ले जा सकता है। साथ में किसी भी प्रकार का पेपर, कागज या मैगजीन रखने की मनाही होगी। पूरी तरह जांच के बाद ही टर्मिनल में प्रवेश मिलेगा।
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) या हवाई अड्डे के कर्मचारियों द्वारा जांच किया जाएगा। एएआई के अनुसार, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की बैठने की व्यवस्था की जाएगी।
जानिए क्या है जारी गाइडलाइन में
– एयरपोर्ट काउंटर्स पर कोई फिजिकल चेक-इन नहीं होगा। जिन पैसेंजर्स का कन्फर्म्ड वेब चेक-इन होगा, उन्हीं को एयरपोर्ट में एंट्री दी जाएगी।
– फ्लाइट में किसी भी तरह का खाना और ड्रिंक्स सर्व नहीं किया जाएगा। सिर्फ पानी की सुविधा ही मिलेगी।
– राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन यात्रियों, एयरपोर्ट और एयरलाइन के स्टाफ को एयरपोर्ट पहुंचने के लिए वाहन की व्यवस्था करें।
– यात्रियों को विमान डिपार्चर के दो घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। टर्मिनल के अंदर वही लोग जा सकते हैं जिनकी फ्लाइट अगले चार घंटे में हो।
– यात्रियों को अनिवार्य रूप से अपने फोन पर आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर करना होगा।
– यात्रियों को हवाईअड्डा टर्मिनल इमारत में प्रवेश से पहले एक निश्चित स्थान पर थर्मल स्क्रीनिंग के लिए रूकना होगा।
– यात्री अपने साथ केवल एक ही बैग ले जा सकता है। विशेष मामलों के यात्रियों को ट्रॉली की सुविधा नहीं मिलेगी। इसके लिए वाजिब कारण बताना होगा।
– यात्रियों को बिना लाइन के बोर्डिंग पास मिलेगा।
– सभी यात्रियों को मास्क और ग्लव्स को पहनना जरूरी होगा।
– यात्रियों के जूतों, फुटवियर्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए सभी एंट्रेंस पॉइंट पर ब्लीच में भीगी हुई मैट या कारपेट को बिछाना जरूरी है।
– इसके अलावा कई अन्य गाइडलाइंस भी हैं जिनके मुताबिक आगमन और प्रस्थान यानी अराइवल और डिपार्चर के अलग-अलग नियमों का पालन करना होगा।