दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दक्षिण दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्थित तब्लीगी मरकज जमात के प्रमुख मौलाना साद से जुड़े केस को एनआईए को सौंपने की मांग वाली याचिका को स्थगित दिया गया है। अब इस मामले की सुनवाई 9 अक्तूबर को होगी।
याचिकाकर्ता घनश्याम उपाध्याय द्वारा मांग की गई है कि इस मामले को यूएपीए कानून के तहत रखा जाए और मामले को एनआईए को सौंप दिया जाए। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंड पीठ की ओर से कहा गया कि इससे सम्बंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।
इससे पहले दिल्ली पुलिस द्वारा इस मामले पर याचिका का विरोध करते हुए कहा गया था कि जांच उचित प्रकार से आगे बढ़ रही है। इसलिए इसे किसी अन्य एजेंसी को सौंपने की आवश्यकता नहीं है।
याचिका में मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए दावा किया था कि मौलाना साद के अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों से भी संपर्क हैं। इस पूरे मामले की फिलहाल जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है। मामले में अब तक कई आरोपपत्र भी दाखिल हो चुके हैं।