लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म होने वाला था मगर केंद्र में इसे बढ़ाकर 3 मई तक के लिए जारी कर दिया। लॉकडाउन के दूसरे स्टेज से लिए बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ नए दिशा-निर्देश जारी किए। सरकार की तरफ से आए नए दिशा-निर्देशों में किसानों और उद्योगों को कुछ रियायतें दी गई है। हालांकि, ये रियायते उन्हें 20 अप्रैल के बाद से मिलेंगी। नए दिशा-निर्देशों के तहत ई कॉमर्स-कूरियर सेवाओं को राहत दी गई है। जरूरी चीजें बनाने वाले कारखानों को खोलने की भी छुट दी गई है।
सरकार ने कहा है कि आवश्यक सामानों, दवाओं का उत्पादन जारी रहेगा। इसके अलावा कुछ शर्तों के साथ ट्रकों को आने-जाने की इजाजत दी गई है। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए होटल, लॉज खुले रहेंगे। बिजली मैकेनिक, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर को भी काम की इजाजत दी गई है। कुछ शर्तों के साथ 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ आईटी कंपनियों को काम करने की इजाजत दी गई है। लेकिन सबको सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय मास्क पहनना जरूरी है। सरकार की ओर से जारी ये दिशा-निर्देश 3 मई तक के लिए जारी तक के लिए जारी किया गया है।
मिलेगी ये सभी छूट
सरकार के गाइडलाइन के अनुसार 20 अप्रैल से मनरेगा के सभी कार्यों को अनुमति, कृषि संबंधी सभी गतिविधियां, फिशरीज और पशुपालन से जुड़ी चुनिंदा गतिविधियां, बैंकिंग गतिविधियां, सभी अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, महिलाश्रम, विधवाश्रम वगैरह पर छुट मिलेगी। इसके अलावा ऑनलाइन शिक्षण, जरूरी सामानों की आवाजाही, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और इससे संबंधित सेवाएं, ई-कॉमर्स कंपनियां, कुरियर सर्विस, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, होटल, लॉज वगैरह में छूट दी जाएगी। लेकिन इस सबमें सबके लिए कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। संबंधित दिशा-निर्देशों के मुताबिक, कार्यालयों को सैनिटाइटर उपलब्ध कराने, गाइडलाइन्स के अनुसार शिफ्ट चलाने और थर्मल स्क्रीनिंग कराने के आदेश दिए गए हैं।
वाहनों को शर्तों के साथ चलाने की इजाजत
– इमरजेंसी के हालात में फोर वीलर में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही रहेगा
– दुपहिया पर सिर्फ एक ही शख्स यानी उसका चालक सवार हो सकता है, उल्लंघन करने पर जुर्माना
– जरूरी सामानों जैसे पेट्रोलियम और एलपीजी प्रोडक्ट्स, दवाओं, खाद्य सामग्रियों के ट्रांसपोर्टेशन को इजाजत रहेगी
– गुड्स/कार्गो के लोडिंग-अनलोडिंग के काम को छूट
– सभी ट्रकों और गुड्स/कैरियर वीइकल्स को छूट रहेगी, एक ट्रक में 2 ड्राइवरों और एक हेल्पर को इजाजत
– इस बार ट्रकों के मरम्मत की दुकानों को भी छूट, हाईवेज पर ढाबे भी खुले रहेंगे ताकि ट्रक चालकों को दिक्कत न हो
– किराना की दुकानों, राशन की दुकानों, फल, सब्जी, मीट, मछली, पोल्ट्री, खाद्यान्न, डेयरी और मिल्क बूथ, मवेशियों के चारे की दुकानों को छूट बरकरार
– प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट, डीटीएच और केबल सर्विस को भी छूट
– कोई शख्स क्वारेंटाइन किया गया है मगर नियमों का उल्लंघन करता है तो आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी
– रेलवे की मालगाड़ियों को छूट बरकरार
– सभी जरूरी सामानों की सप्लाई चेन को इजाजत
-आईटी से जुड़ी कंपनियों को वर्कफोर्स के 50 प्रतिशत स्ट्रेंथ के साथ काम करने की इजाजत (जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप चिह्नित इलाकों में नहीं)
– प्राइवेट सिक्यॉरिटी सर्विसेज को इजाजत
-ग्रामीण रोजगार के लिए छूट
– मनरेगा के काम की इजाजत रहेगी
– ई-कॉमर्स कंपनियों की गतिविधियों, इनके ऑपरेटरों की गाड़ियों को छूट, इसके लिए इजाजत लेनी होगी
– सरकारी काम में लगीं डेटा और कॉल सेंटर सर्विसेज को इजाजत
– मनरेगा के कामों को सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करते हुए किया जाएगा
– मनरेगा में सिंचाई और वॉटर कंजर्वेशन से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जाएगी
बैंकिंग और डाक सेवाएं
– बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्टल सर्विसेज चालू रहेंगी। बैंक, एटीएम और उससे जुड़ी हुई सेवाओं को पहले जैसी छूट मिलती रहेगी। स्थानीय प्रशासन को सरकार ने बैंकों को सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। हालांकि, सोशल डिस्टेंसिंग का इस दौरान पालन करना अनिवार्य होगा।
सरकार ने कहा है कि संबंधित दिशा-निर्देश लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान मिले लाभ और दूसरे चरण में कोरोना के संक्रमण को रोकने के मद्देनजर है। इसके साथ ही सरकार का उद्देश्य दूसरे लॉकडाउन के दौरान किसानों और श्रमिकों और दैनिक वेतन भोगियों को राहत प्रदान करना है।
निर्माण कार्यों में छूट
– सड़क की मरम्मत और निर्माण को छूट, जहां भीड़ नहीं हो
– सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजनाओं, बिल्डिंग निर्माण को छूट
– ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा
– ग्रामीण क्षेत्र में सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रॉजेक्ट्स (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों समेत) को छूट
– रीन्यूएबल एनर्जी के निर्माण को छूट
– शहरी क्षेत्रों में भी कंस्ट्रक्शन वर्क को छूट लेकिन सिर्फ उन्हीं को जहां साइट पर ही वर्कर उपलब्ध हैं
कृषि और पशुपालन क्षेत्र में छूट
– खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी
– कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी
– खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी, किसानों और कृषि मजदूरों को फसलों की कटाई से जुड़े काम करने की छूट रहेगी
– कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी
– दूध और दुग्ध उत्पाद के प्लांट और इनकी सप्लाई चालू रहेगी
– मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां, ट्रांसपोर्ट चालू रहेंगी
– मवेशियों के चारा से जुड़े प्लांट चालू रहेंगे।
3 मई तक इन चीजों पर रहेगी पाबंदी
– स्कूल,कॉलेज और कोचिंग सेंटर भी बंद ही रहेंगे
– बस, मेट्रो, हवाई और ट्रेन सफर नहीं किया जा सकेगा
– दाह संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं रहेगी।
– शादी ब्याह के समारोह समेत जिम, मॉल, सिनेमा हॉल, थियेटर, बार ,पार्क, पुल, और धार्मिक स्थान बंद रहेंगे
– सामाजिक, राजनीतिक और खेल आयोजन पर भी रोक रहेगी
हॉटस्पॉट इलाकों में रियायत नहीं
सरकारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, कोरोना के हॉटस्पॉट इलाकों में कोई भी रियायत नहीं दी गई। हॉटस्पॉट वाले एरिया में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ ले जारी किए गए गाइडलाइन्स का पालन करना होगा। इस स्थानों पर किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। आवश्यक सामानों की होम डिलिवरी की जाएगी। हालांकि, हॉटस्पॉट वाले इलाकों की सुरक्षा में लगे जवान और मेडिकल स्टाफ के आने जाने की इजाजत होगी।