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मानहानि केस में राहुल गांधी की संसद सदस्यता हुई रद्द

कांग्रेस पार्टी के वायनाड से सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आज उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा है। लोकसभा सचिवालय द्वारा एक अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। गुरुवार 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने मोदी उपनाम पर एक विवादित बयान को लेकर मानहानि के मामले में उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। साथ ही 15 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। नियम के मुताबिक राहुल गांधी की सदस्यता दो साल की जेल की सजा के कारण ही रद्द गई है।
मानहानि के मामले में राहुल गांधी को मिली सजा का ये मामला संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच चुका है। मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मिली सजा को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने बयान जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस के एक प्रवक्ता ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र को पता है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाई गई है और उनकी पार्टी ने इस फैसले के खिलाफ अपील की है।
गुटेरेस से जब पूछा गया कि क्या भारत में ‘लोकतंत्र की चिंता’ है? तो उन्होंने कहा, ‘मैं कह सकता हूं कि राहुल गांधी के मामले को लेकर जो रिपोर्ट्स आई हैं, हम उनसे वाकिफ हैं। हमें पता चला है कि उनकी पार्टी फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है। फिलहाल मैं इस मामले पर इतना ही कह सकता हूं।’
दरअसल भारत की अदालत ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया। इसके साथ ही अदालत ने उन्हें जमानत दे दी और उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया।

मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने दिया बयान

राहुल गांधी के बयान के बाद भाजपा के एक विधायक ने मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि 2019 में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, राहुल ने कथित तौर पर यह कहकर पूरे मोदी समुदाय की मानहानि की थी कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है? उनके बयान से हमारी और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। पूर्णेश भूपेंद्र पटेल सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थे। वे दिसंबर में सूरत से दोबारा विधायक चुने गए हैं ।

यह भी पढ़ें : सूरत कोर्ट का फैसला राहुल को दो साल की सजा

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