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पाक जिंदाबाद के नारे लगाने वाली छात्रा की जमानत याचिका रद्द 

बंगलुरू। अदालत ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाली एक छात्रा अमूल्या लियोन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अमूल्या पर आरोप है कि उसने 20 फरवरी 2020 को हैदराबाद में सांसद ओवैसी द्वारा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ आयोजित रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे।  अदालत ने कहा कि यदि 19 साल की अमूल्या लियोन को जमानत दी जाएगी तो वह इसी तरह के अपराध में लिप्त हो सकती है जिससे बड़ी संख्या में लोगों की शांति पर असर पड़ेगा। अमूल्या बंगलुरू काॅलेज में जर्नलिज्म की छात्रा है। पुलिस ने अमूल्या के खिलाफ राजद्रोह, समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के तहत मामला दर्ज किया है। दूसरी तरफ अमूल्या के दोस्तों का कहना है कि वह पाकिस्तान और भारत सहित सभी देशों के लिए जिंदाबाद का नारा लगाकर विश्व नागरिक अपने को मानती है।

अमूल्या की जमानत याचिका को खारिज करते हुए शहर के 60वें अतिरिक्त सिविल और सेशन जज विद्याधर शिरहट्टी ने अपने आदेश में कहा, ‘यदि याचिकाकर्ता को जमानत दी जाती है तो वह भाग सकती है। इसलिए याचिकाकर्ता की याचिका खारिज होने के लिए उत्तरदायी है।’अमूल्या अक्सर सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेती रही है। उसे 20 फरवरी की शाम को गिरफ्तार किया गया था। उससे माइक्रोफोन छीन लिया गया था।लाॅकडाउन की वजह से अमूल्या की जमानत याचिका में देरी हुई। उसने 25 मार्च को जमानत याचिका दाखिल की थी उस समय निचली अदालत में सुनवाई चल रही थी। बंगलुरू पुलिस ने लाॅकडाउन के दौरान छात्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की है। लाॅकडाउन के नियमों में ढील मिलने के बाद उसकी याचिका पर सुनवाई हुई।

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