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बेनामी संपत्ति मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट में बेनामी संपत्ति लंबे समय से बहस का विषय रहा है। अब उसमें एक नया मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी सम्पति को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी संपत्ति कानून को असंवैधानिक करार दिया है। बेनामी संपत्ति कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज, मंगलवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि बेनामी संपत्ति अधिनियम-2016 में किया गया संशोधन उचित नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए बेनामी संपत्ति के मामले में तीन साल तक की सजा के कानून को रद्द कर दिया है। यह प्रावधान बेनामी लेनदेन अधिनियम, 2016 की धारा 3(2) में किया गया है। अदालत ने कहा, यह खंड स्पष्ट रूप से मनमाना है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 2016 के एक्ट के तहत सरकार को दी गई संपत्ति को जब्त करने का अधिकार पूर्वव्यापी नहीं हो सकता। यानी 2016 के एक्ट के तहत पुराने मामलों पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

बेनामी संपत्ति क्या है?

बेनामी संपत्ति एक ऐसी संपत्ति है, जिसकी कीमत किसी और द्वारा चुकाई जाती है, लेकिन संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर होती है। यह संपत्ति पत्नी, बच्चों या रिश्तेदारों के नाम भी खरीदी जाती है। जिस व्यक्ति के नाम से ऐसी संपत्ति खरीदी जाती है उसे ‘बेनामदार’ कहा जाता है।

बेनामी संपत्ति का मालिक कौन है?

हालांकि, जिस व्यक्ति के नाम पर संपत्ति ली जाती है, वह केवल उसका नाममात्र का मालिक होता है, जबकि वास्तविक स्वामित्व उस व्यक्ति के पास होता है जिसने संपत्ति के लिए भुगतान किया था। ज्यादातर लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो अपने ब्लैकहेड्स को छुपा सकें।

पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने काले धन के लेनदेन को समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं। तो ‘बेनामी प्रॉपर्टी’ भी चर्चा में रही। साथ ही बेनामी संपत्तियों के मामलों को कम करने के लिए कई योजनाएं तैयार की गईं।

धारा 3(2) क्या है ?

बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम, 2016 की धारा 3 (2) के अनुसार, यदि कोई भी व्यक्ति बेनामी संपत्ति के लेनदेन में लिप्त पाया जाता है, उसे एक अवधि के लिए कम से कम तीन साल तक की कारावास और जुर्माना या दोनों भी हो सकता है। वर्ष 2016 में बेनामी संपत्ति अधिनियम में संशोधन किया गया था। इसके साथ ही फर्जी नाम से खरीदी गई संपत्ति को भी बेनामी माना जाता था।

 

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