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सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों की शिकायत को बताया ‘गंभीर’, दिल्ली पुलिस को जारी नोटिस

भारत में पहलवानों ने यौन शोषण के मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह मामला गंभीर है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने को लेकर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने इस मामले में सुनवाई की अध्यक्षता की।  चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वह इस मामले को तुरंत संज्ञान में ले रहे हैं। इस याचिका में बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न को लेकर लगाए गए आरोप गंभीर हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह याचिका कुश्ती में विश्व स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीटों ने दायर की है।
प्रदर्शनकारियों ने पहले ही स्थिति बना ली थी कि इस मामले में शिकायतकर्ताओं के नाम उजागर नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि वे नाबालिग हैं। इस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने भी उनका नाम सामने नहीं आने देने का स्टैंड लिया है। उसे इस मामले की सुनवाई में XYZ, या अन्य बनाम एनसीटी राज्य दिल्ली और अन्य के रूप में संदर्भित किया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिका के संशोधित हिस्से को सार्वजनिक किया जाएगा।
कपिल सिब्बल ने दलील दी कि अगर कोई पुलिसकर्मी धारा 166ए के तहत शिकायत नहीं करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा पहलवानों ने शुक्रवार को कनॉट प्लेस थाने में सात शिकायतें दर्ज कराईं। हालांकि, पुलिस ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस ने यह भी कहा कि इस मामले में कमेटी की रिपोर्ट मांगी गई है।

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