सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो बुजुर्ग लोगों को समय पर पेंशन और कोरोना महामारी के दौरान वृद्धाश्रमों इस्तेमाल होने वाले सामाना उपलब्ध कराए। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि समय पर बुजुर्ग लोगों को पेंशन दी जानी चाहिए और कोविड-19 महामारी के दौरान देशभर में वृद्धाश्रमों में रहने वाले लोगों को पीपीई, सैनिटाइजर और मास्क प्रदान किए जाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान बुजुर्गों को परेशानियों का सामना है। ऐसे हालात में प्रशासन को चाहिए कि जहां भी उन्हें सहायता की जरूरत है वहां सहायता पहुंचाई जाए। कोर्ट ने कहा कि उन्हें समय पर अधिकारियों को पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए और वृद्धाश्रमों में रहने वालों को पीपीई किट दी जानी चाहिए।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि बुजुर्गों को समय से पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए। उन्होंने इससे पहले कहा कि बजुर्गों को महामारी के दौरान समय पर पेंशन मिलना आवश्यक है।
सुप्रीम कोर्ट से अश्विनी कुमार कहा कि करोड़ों बुजुर्ग अकेले रहे हैं और इस बात के लिए उचित निर्देश जारी किए जाने चाहिए ताकि समय पर पात्र लोगों को पेंशन मिल सके और उन्हें दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़े।
वहीं केंद्र सरकार तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहन ने पीठ से कहा कि इस दिशा में राज्य सरकारें कोशिश कर रही हैं। इसके बाद उन्होंने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए जब एक हफ्ते का समय मांगा जिसका विरोध करते हुए अश्विनी कुमार ने कहा कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है।
एक अन्य याचिका पर भी बेंच ने सुनवाई की जिसमें कोरोना वायरस संक्रमित बुजुर्गों का उपचार बिना भेदभाव करने का निर्देश जारी करने की मांग की गई है। राज्यों को पीठ ने इस याचिका पर जल्द जवाब दाखिल करने का आदेश जारी किया है।