सीएए पर दाखिल की गई 144 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार ने चार हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। फिलहाल कोर्ट ने सीएए पर रोक लगाने से इंकार किया है।
सुनवाई के दौरान कानून को चुनौती देने वाले पक्ष की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा, “जब तक इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक इसको निलंबित कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून पर रोक की मांग हम नहीं कर रहे है लेकिन इसे दो महीने के लिए निलंबित कर देना चाहिए।
सिब्बल ने संविधान पीठ की भी मांग की परन्तु चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी अंतरिम आदेश पर कोई आदेश नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि वह केंद्र की बात सुने बगैर एकतरफा आदेश नहीं दे सकते। सभी याचिकाओं का केंद्र के पास पहुंचना जरुरी है।
वहीं अटार्नी जनरल ने कहा, “आज 144 याचिकाएं लगी हैं। हमें हलफनामा भी दाखिल करना है।” उन्होंने कहा कि प्रारंभिक हलफनामा दे रहे हैं। केंद्र को 60 याचिकाएं मिली हैं।