पूरे देश को झकझोर देने वाले श्रद्धा वाकर हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। साथ ही (22 नवंबर) को आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट की भी कोर्ट ने इजाजत दे दी है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने श्रद्धा वॉकर हत्याकांड की जांच दिल्ली पुलिस द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई को सौंपे जाने संबंधी याचिका को भी खारिज कर दिया है। आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की दिल्ली पुलिस की मांग उचित नहीं है।
याचिका पर आज न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के काम पर संतोष जताया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वह मामले को किसी अन्य जांच एजेंसी को सौंपे जाने का निर्देश नहीं देगी। जिस जगह पर जांच चल रही है वहां बड़ी संख्या में मीडिया और जनता की मौजूदगी है। इसलिए सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है, याचिका में दलील दी गई थी कि केस को पुलिस के बजाय सीबीआई को सौंपे जाने की मांग की गई है।
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि 80 फीसदी जांच पूरी हो चुकी है। 80 फीसदी जांच हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया, “वरिष्ठ अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं।” आज आफताब साकेत स्थित कोर्ट के सामने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुआ। इस सुनवाई के दौरान आफताब की पुलिस हिरासत चार दिन बढ़ा दी गई है। आफताब की पांच दिन की पुलिस हिरासत आज खत्म हो रही थी। इससे पहले आज एक बार फिर इसमें चार दिन की बढ़ोतरी की गई थी।
आफताब के नार्को टेस्ट की अनुमति साकेत जिला न्यायालय पहले ही दे चुका है। लेकिन पहले पांच दिनों में आफताब का नार्को टेस्ट नहीं हुआ। अब नार्को टेस्ट से पहले आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाएगा। श्रद्धा वाकर हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ पहली सुनवाई के दौरान वकीलों ने गुरुवार शाम नई दिल्ली स्थित साकेत जिला अदालत परिसर में जमकर नारेबाजी की। इसलिए आज की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान साकेत जिला न्यायालय के करीब 100 वकील अपराह्न तीन बजे के करीब अदालत परिसर में एकत्र हुए। उन्होंने पुलिस हिरासत में आफताब को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की।