गाजियाबाद। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए गाजियाबाद जिले में नए नियम लागू किए गए हैं। इन नए नियमों के तहत यदि कोई दुकानदार मास्क नहीं पहना है, नहीं तो उसकी दुकान पांच दिन के लिए बंद कर दी जाएगी। दुकानदार के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। गाजियाबाद जिले के नोडल अधिकारी सेंथिल पांडियान सी के नेतृत्व में जिला मुख्यालय में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। नोडल अधिकारी ने कहा कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन हो। उन्होंने नगर निगम और पुलिस अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए। बैठक में फैसला लिया गया है कि जिस दुकान पर मास्क का प्रयोग नहीं किया जायेगा, सैनिटाइज़र की व्यवस्था नहीं होगी और सोशल डिस्टन्सिंग का पालन नहीं किया जायेगा उस दुकान को 5 दिन के लिए बंद करा दिया जायेगा।
साथ ही पुलिस दुकानदार के खिलाफ 188 के तहत मुकदमा भी दर्ज करेगी। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के पकड़ा जाता है तो उस पर पहली बार 100 रूपये और दूसरी बार पकडे जाने पर तथा 200 रूपये जुर्माना लगाया जायेगा। बताया जा रहा हैं मास्क पर हो रहे चालान का सभी फण्ड कोरोना के मरीज़ों पर लगाया जायेगा। गाजियाबाद जिले में अब तक मरीज़ों का आकड़ा 2430 पर पहुंच गया है। जिसमें 1390 मरीज़ो का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है।
जनपद में अब तक 977 लोग इस बीमारी को मात देकर अपने-अपने घर जा चुके हैं। 63 लोगों की अब तक मौत हो चुकी हैं। जिले में कोरोना की रैपिड जांच के उददेश से एंटीजन टेस्ट कर रही टीम घर-घर जाएंगी। जिले में हर रोज लगभग 3000 सैंपल लिए जा रहे हैं। इसमें 1000 से ज्यादा सैंपल आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए जाते हैं। जांच को लेकर दबाव के चलते रिपोर्ट आने में देरी हो रही है। इस समस्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से एंटीजन किट द्वारा जांच बढ़ाई जाएगी और आरटी-पीसीआर के लिए सैंपल कम लिए जाएंगे।