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सूरत कोर्ट का फैसला राहुल को दो साल की सजा

विपक्ष आरोपों से घिरे राहुल गांधी पर एक और संकट आ पड़ा है। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में दोषी करार दे दिया है। जिसके तहत इन्हे 2 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि राहुल गांधी को 10 हजार रुपए पर जमानत मिल गई है। दरअसल साल 2019 में लोकसभा  चुनाव के दौरान राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की गई थी। उस दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि- क्यों सभी चोरो का उपनाम मोदी ही होता है।

मानहानि के इसी मामले को लेकर कोर्ट द्वारा इन्हे दोषी करार दिया गया है। दरअसल राहुल गांधी के कथित विवादित बयान का विरोध करते हुए बीजेपी नेता और विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज करवाई थी। राहुल गांधी द्वारा यह  कथित बयान कर्नाटक के कोलार में हुई एक जनसभा में दिया गया था।
आपराधिक मानहानि के इस मामले पर कोर्ट के फैसले का शिकायत कर्ता ने स्वागत किया है। इस फैसले के बाद सूरत से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने कहा कि राहुल गांधी के बयान को लेकर सूरत में ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात के ओबीसी समाज में गुस्सा था और वह कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है।

राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला के मुताबिक राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत केस दर्ज गया है।  इससे पहले अक्टूबर, 2021 में राहुल गांधी अपना बयान दर्ज कराने के लिए सूरत कोर्ट में पेश हुए थे। सूरत कोर्ट के तहत दिए गए इसी फैसले के बीच कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जा सकती है। राहुल गांधी को अपील के लिए 30 दिन का वक्त मिला है। ऐसे में हाईकोर्ट में अपील पर अगर सजा में रोक लगती है तो सदस्यता बच पाएगी। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक राहुल को सजा पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए।

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