राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट मामले में राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। इससे स्पीकर सीपी जोशी को झटका लगा है। अब कल हाईकोर्ट में फैसला होगा।
आज विधानसभा स्पीकर की तरफ से दलील देते हुए कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत से कहा कि वो राजस्थान कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाए। लेकिन अदलात ने इससे इंकार कर दिया।
सीपी जोशी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि स्पीकर को एक तय समय सीमा के भीतर अयोग्यता पर निर्णय लेने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कोई साधारण मामला नहीं है, ये विधायक चुने हुए प्रतिनिधि हैं। यह जानने की कोशिश की जा रही है कि विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही स्वीकार्य है या नहीं। लोकतंत्र में विरोध की आवाज को दबाया नहीं जा सकता।
गौरतलब है कि राजस्थान कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने पायलट समेत 19 विधायकों को 14 जुलाई को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों ना आपको विधानसभा के अयोग्य घोषित कर दिया जाए। इसके बाद पायलट और उनके समर्थक विधायकों ने अध्यक्ष के इस नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी।
जिसपर सुनवाई में हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि विधायकों को दिए गए नोटिस पर स्पीकर 24 जुलाई तक कार्रवाई ना करें। इसके विरोध में विधान सभा अध्यक्ष सीपी जोशी सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। जहा आज सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया।