पैन कार्ड का इस्तेमाल कई वित्तीय कार्यों में किया जाता है। सरकार की तरफ से इसे आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया अब उनके पैन कार्ड रद्द हो जाएंगे।
दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी पैनकार्ड धारकों को जल्द-से-जल्द पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए अलर्ट किया है। आईटी डिपार्टमेंट (Income Tax Department) की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि अगर 31 तक कोई व्यक्ति अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराएगा तो उसका पैन स्वतः ही रद्द हो जाएगा।
इतना ही नहीं इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आपसे 10,000 रुपये का जुर्माना भी लिया जा सकता है। यह जुर्माना निष्क्रिय Permanent Account Number (PAN) नंबर इस्तेमाल करने के आरोप में लगाया जाएगा।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से चेतावनी दी गई है कि अगर 31 मार्च तक इसे नहीं लिंक कराया गया तो आपका पैन अन-ऑपरेटिव हो जाएगा। साथ ही कहा गया है कि आधार-पैन लिंक के लिए तारीख को कई बार आगे बढ़ाया गया है और अब इसके लिए आख़िरी तारीख 31 मार्च 2020 है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट किया है जिसमें विभाग की ओर से एक वीडियो और लिंक साझा किया गया है। जिसके जरिए लोग अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। साझा किए गए वीडियो में कुछ तरीके बताएं गए है जिससे लोग आधार से पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं।
Don't miss the deadline!
It is mandatory to link your PAN and Aadhaar before 31st March, 2020.
You can do it through Biometric Aadhaar authentication & also by visiting the PAN service centers of NSDL and UTITSL #PANAadhaarLinkingLink: https://t.co/JudH8IqpQb pic.twitter.com/igAfV8vJUi
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 16, 2020
इस तरह पता करें पैन कार्ड आधार के साथ लिंक है या नहीं?
इसके लिए आपको पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा।
(1) अब आप ‘Quick links’ ऑप्शन में दिए गए ‘Link Aadhaar’ ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा।
(2) यहां पर आपको एक हाइपरलिंक दिखाई देगा। इस लिंक के माध्यम से आप अपने पैन-आधार के लिंक होने का पता लगा सकते हैं। इस हाइपरलिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन और आधार की डिटेल यहां भरनी होगी।
(3) अब डिटेल्स एंटर करें और ‘View Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें।
कैसे करें पैन-आधार को लिंक
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर आप अपना आधार-पैन लिंक सकते हैं। इस साइट पर आपको पैन-आधार लिंक करने का विकल्प मिल जाएगा। इस ऑप्शन पर जाकर आप अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अपना पता डाल दें। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके द्वारा दी गई जानकारी को वैलिडेट करेगा।