पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा से कहा कि आपके बयान ने देश का माहौल खराब कर दिया है। आपको टीवी पर जाकर माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। कोर्ट ने आगे कहा कि आपके बयान से देश की बदनामी हुई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की याचिका को भी खारिज कर दिया है। याचिका पर कोर्ट ने कहा कि आप इस मामले में हाईकोर्ट जाएं। नुपुर शर्मा ने अपने खिलाफ अलग-अलग राज्यों में दर्ज सभी मामलों को दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की पहले की माफी पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि आपकी माफी भी सशर्त थी। शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस द्वारा राजधानी में दर्ज कराई गई शिकायत पर अब तक की गई कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि जब आपके खिलाफ कोई कुछ कहता है तो पुलिस एफआईआर दर्ज करती है तो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। यह आपके प्रभाव को दर्शाता है। कोर्ट ने नुपुर शर्मा से कहा कि ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस ने आपके लिए रेड कार्पेट बिछा दिया है। कोर्ट ने कहा कि उदयपुर की घटना नूपुर शर्मा के बयान की वजह से हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि आपको ऐसा बयान देने की क्या जरूरत थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए कहा कि सत्ता की ताकत दिमाग पर हावी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आप माफी मांगने में देर कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान नुपुर शर्मा ने कहा कि मुझे रेप और हत्या की धमकियां मिल रही हैं। इससे पहले नुपुर शर्मा के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने जानबूझकर यह बयान नहीं दिया।