देश में एनआरआई से शादी करने का प्रचलन लम्बे समय बना हुआ है। पंजाब की हजारों लड़कियां एनआरआई लड़के से शादी करने का सपने देखती हैं। लेकिन इनमें से अधिकतर लड़कियां शादी करने के बाद अपना सब कुछ खो चुकी होती हैं। दरअसल शादी करने के बाद उनके पति सालों साल उनकी खबर नहीं लेते। इसी संदर्भ में देश में अक्सर दो तरीके की एफआईआर दर्ज कराई जाती हैं। पहले मामले में वह औरतों आती है जिनके पति शादी कर उन्हें देश में छोड़ कर चले जाते हैं, और दूसरा वो मामला जिसमें पति महिला को विदेश ले जाकर वहां प्रताड़ित करता है।
ऐसा ही एक मामला शरणदीप कौर का है। कई लड़कियों की तरह कौर ने भी एनआरआई व्यक्ति से शादी करने के सपने देखे थे। उनका यह सपना पूरा भी हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कौर ने 13 जनवरी 2014 को पंजाब के एक गुरुद्वारे में इटली से लौटे हरजिंदर सिंह से शादी की थी। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही ससुराल वाले 10 हजार डॉलर की मांग करने लगे,जिससे उसका पति कैनेडा में बस सके। शरणदीप कौर ने पैसे देने से जब मना कर दिया तो उसके ससुराल वालों द्वारा उसकी पिटाई की गई थी । शादी के आठ हफ्ते बाद शरणदीप का पति इटली में अपनी डेयरी की नौकरी पर वापस चला गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में शरणदीप का कहना है कि 9 सालों से वह अपने पति के वापस आने का इंतजार ही कर रही है। कौर का कहना है कि दिन हफ्तों और महीनों में बदल गए और मेरी आंखें उसे ढूंढती रहीं लेकिन मेरा पति कभी वापस नहीं आया। वर्तमान में शरणदीप पंजाब के फतेह नंगल गांव में अकेले रह रही है।
गौरतलब है कि शरणदीप कौर पहली ऐसी महिला नहीं हैं जिनके एनआरआई पति ने उन्हें छोड़ दिया है। विदेश की चका चौंध के लिए शादी रचाकर वहां बस जाने का सपना देखने वाली हजारों भारतीय महिलाओं को उनके पतियों ने छोड़ दिया है। अक्सर ऐसी कई खबरें आती हैं जिसमें एनआरआई पति शादी के बाद अपनी पत्नी से वादा करता है कि वो वापस जाकर उसके लिए वीजा अप्लाई करेंगे। लेकिन वीजा कभी फाइल ही नहीं की जाती।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2015 के 1 जनवरी से लेकर साल 2019 के 31 अक्टूबर तक, एनआरआई विवाह शिकायतों के कुल 6 हजार 94 मामले रिपोर्ट किए गए और उनका समाधान किया गया। इनमें से साल 2015 में 796 , साल 2016 में 1 हजार 510 ,साल 2017 में 1 हजार 498, साल 2018 में 1 हजार 299 ,साल 2019 में 991 शिकायती मामले दर्ज किए गए। साल 2016 से लेकर अक्टूबर 2019 के बीच, भारत में रिपोर्ट किए गए कुल मामलों में से 14.4 फीसदी मामले पंजाब से थे। इसके अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु के सात राज्यों में 2016 और 2019 के बीच 60 प्रतिशत से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे।
‘द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियंस 2019’ के मुताबिक भारत में शादी करने के 30 दिन के भीतर एनआरआई पति को शादी का पंजीकरण कराना होता है। ऐसा न करने पर भारत सरकार पासपोर्ट रद्द कर देती है। एनआरआई से शादी करने वाली महिलाओं को सरकार की तरफ से राइट टू इक्विटी सहित कई सारे अधिकार दिए गए हैं।