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अब सरकार नहीं समिति नियुक्त करेगी मुख्य चुनाव आयुक्त : SC

चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वाली समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए। गौरतलब है कि पहले सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा इनका चयन किया जाता था । न्यायालय द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि विपक्ष का कोई नेता नहीं होगा तो संसद में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता इस समिति का सदस्य होगा। पिछले कुछ सालों में कई लोगों ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अहम माना जा रहा है।

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सुप्रीम कोर्ट ने संसद को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में एक नया कानून बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि जब तक यह कानून नहीं बन जाता, तब तक चुनाव आयुक्त का चयन प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति द्वारा किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि देश में लोकतंत्र बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूरी है। न्यायमूर्ति के. एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने 24 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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