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निर्भया के दोषियों को 22 जनवरी को होगी फांसी

निर्भया के दोषियों को 22 जनवरी को होगी फांसी

निर्भया केस में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी करने की मांग पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। निर्भया गैंगरेप मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर दिया।

चारों दोषियों को 22 जनवरी को सुबह सात बजे फांसी दी जाएगी। अभियोजन पक्ष ने दोषियों की फांसी की सजा के लिए डेथ वारंट जारी करने की मांग की थी।

कोर्ट दिल्ली सरकार की उस अर्जी पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें निर्भया मामले में चारों दोषियों को फांसी देने के लिए ‘डेथ वारंट’ जारी करने का अनुरोध किया गया था। पटियाला हाउस कोर्ट के आज के फैसले पर पूरे देश की नजर लगी हुई थी।

दोषियों ने विशेष अदालत से कहा कि वे क्यूरेटिव पेटिशन दाखिल करने जा रहे हैं। इससे पहले कोर्ट ने निर्भया मामले की सुनवाई सात जनवरी यानी आज का दिन सुनिश्चित किया था।

तिहाड़ प्राधिकारियों को दोषियों को एक सप्ताह में नोटिस जारी करने को कहा था। वहीं, इस दौरान पीड़िता की मां के वकील ने कोर्ट में कहा कि डेथ वारंट जारी करने में कोई रुकावट नहीं है।

गौरतलब है कि सात साल पहले दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 की रात को छह लोगों ने चलती बस में 23 वर्षीय निर्भया का सामूहिक बलात्कार किया था। उसके बाद उसे बस से बाहर सड़क के किनारे फेंक दिया था। घटना के बाद पूरे देश में व्यापक प्रदर्शन हुए थे।

कई महिनों तक महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद छह में से चार दोषी विनय शर्मा, मुकेश सिंह, पवन गुप्ता और अक्षय कुमार सिंह को मृत्युदंड सुनाया गया।

एक अन्य दोषी राम सिंह ने 2015 में तिहाड़ जेल में कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी और नाबालिग दोषी को सुधार गृह में तीन साल की सजा काटने के बाद 2015 में रिहा कर दिया गया था।

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