दिल्ली में हवा की गुणवत्ता काफी ज्यादा खराब हो गई है। जिसको लेकर दिल्ली सरकार संतर्क हो गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आज दिल्ली समेत एनसीआर में पटाखों की ब्रिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। बैन आज 12 बजे लागू हो जाएगा और 30 नवंबर तक लागू रहेगा। पटाखों पर बैन के बाद दिल्ली के पटाखा व्यापारियों ने रोष प्रदर्शन किया। मीडिया से बातचीत के दौरान एनजीटी ने कहा कि “यह आदेश देश के उन सभी कस्बों और शहरों में भी लागू होगा जहां पिछले साल नवंबर में हवा की क्वालिटी का लेवल पूअर या इससे ऊपर की कैटेगरी तक चला गया था”।
एनजीटी ने बताया कि ”जिन शहरों-कस्बों में हवा की क्वालिटी मॉडरेट या इससे नीचे के लेवल पर है, वहां प्रदूषण रहित पटाखे बेचे जा सकते हैं। लेकिन दिवाली, छठ, क्रिसमस, न्यू ईयर जैसे मौकों पर सिर्फ 2 घंटे पटाखे चलाने की छूट होगी। यह 2 घंटे राज्य सरकारों की तरफ से तय समय के मुताबिक होंगे। अगर राज्यों की तरफ से कोई समय तय नहीं किया गया हो तो दिवाली और गुरुपर्व पर रात 8 से 10 बजे तक और छठ पर सुबह 6 से 8 बजे तक रहेगा”।
उन्होंने आगे कहा कि ”जिन शहरों-कस्बों में हवा की क्वालिटी ठीक है, वहां पटाखों पर बैन ऑप्शनल होगा। लोकल अथॉरिटी चाहें तो अपने हिसाब से गाइडलाइंस तय कर बैन लगा सकती हैं। कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका को देखते हुए NGT ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि किसी भी सोर्स से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए विशेष मुहिम चलाएं”।