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सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश, 3 मई तक बढ़े लॉकडाउन में मिली ये रियायत

सरकार ने जारी किए नए दिशा-निर्देश, 3 मई तक बढ़े लॉकडाउन में मिली ये रियायत

भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके मद्देनजर 14 अप्रैल को खत्म होने वाले लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। देश में कोरोना का प्रसार रोकने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। राज्यों के सुझाव को मानते हुए केंद्र की ओर से 19 दिन के लॉकडाउन का कड़ा फैसला लिया गया है।

इसी बीच आज बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए। जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि देश में सभी तरह के परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी। राज्यों की सीमाएं भी फिलहाल सील ही रहेगी। साथ ही यह भी कहा गया है केवल अति आवश्यक कार्य के लिए ही बाहर जाने की छूट होगी। कृषि और इससे जुड़े सभी कामों में भी छूट दी गई है। इसके अलावा कृषि से जुड़े कामों में छूट दी गई है। साथ ही एजेंसियां किसानों की उपज भी खरीद सकेंगी।

सभी परिवहन पर जारी रहेगी रोक

जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, लोग बस, मेट्रो, हवाई, ट्रेन से यात्रा नहीं कर सकते हैं। देश के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर भी नहीं खुलेंगे। अगर कोई बाहर किसी काम से जाता है तो उसे मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही इस एडवाइजरी में साफ किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर थूकता है तो उसपर जुर्माना लगेगा। सभी सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार तीन मई तक बंद रहेंगे। लोगों की अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही पर रोक जारी रहेगी।

सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल तीन मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के नाम अपने संबोधन में कहा था कि 20 अप्रैल तक और ज्यादा सख्ती जारी रहेगी। इसके बाद जो क्षेत्र हॉटस्पॉट नहीं होंगे या जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की संभावना नहीं होगी उन्हें छूट दी जाएगी। इन्हीं छूट को लेकर आज नए दिशा-निर्देश जारी हुए हैं।

क्या-क्या रहेंगे बंद

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ाने, यात्री ट्रेनें, सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर, शैक्षिक प्रशिक्षण, औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां, होटल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, बार, थिएटर पूरी तरह से बंद रहेंगे। किसी भी तरह के आयोजन पर पाबंदी जारी रहेगी। सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मंत्रालय के मुताबिक कृषि, खेती, बागवानी, कृषि उत्पादों की खरीद, मंडिया जैसी गतिविधियों  को 20 अप्रैल से मंजूरी दी जाएगी। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए ग्रामीण इलाकों में चल रहे उद्योगों को 30 अप्रैल से काम करने की इजाजत दे दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे निर्माण कार्यों को रियायत दी गई है। जारी निर्देशों में सभी लोगों को सोशल डिस्टन्सिंग बरकारार रखने को कहा गया है।

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