हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार पंजाब की मुक्तसर निवासी श्रमजीवी कार्यकर्ता नौदीप कौर की नियमित जमानत की मांग पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया कि इस विषय पर हाई कोर्ट ने जो संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की है, उस मामले में अपना पक्ष 24 फरवरी को कोर्ट के सामने रखेगी।
सरकार के इस जवाब पर हाई कोर्ट के जस्टिस अविनाश झींगन ने इस मामले में किसी भी तरह का आदेश जारी न करते हुए इस मामले को भी हाई कोर्ट के संज्ञान के साथ सुनने का निर्णय लिया। नौदीप ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर नियमित जमानत की मांग की है। याचिका में आरोप है कि राज्य पुलिस ने उसको फर्जी केस में फंसाया है इसलिए उसे नियमित जमानत दी जाए। 23 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता नौदीप कौर को 12 जनवरी को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था जब वह जिला सोनीपत के कुंडली में मजदूरों और किसानों के साथ एक विरोध प्रदर्शन कर रही थीं।
नौदीप कौर के साथ ही एक और शख्स को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 24 वर्षीय मज़दूर अधिकार कार्यकर्ता शिव कुमार भी उसी मामले में जेल में हैं, जिसमें नौदीप कौर है शिव कुमार भी 12 तारीख़ की उस घटना के वक़्त मौक़े पर मौजूद थे, जब फ़ैक्टरी के गेट पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया था। इस घटना के बाद दर्ज तीन एफ़आईआर में अवैध धन वसूली और हत्या की कोशिश से जुड़ी गंभीर धाराएँ लगाई गई हैं।
लेकिन उनके साथियों और परिवार का दावा है कि शिव कुमार वहाँ नहीं थे। उनका कहना है कि शिव कुमार और संगठन के अन्य सदस्यों पर कार्रवाई इसलिए की गई, क्योंकि वो केआईए में काम करने वाले मज़दूरों के हक़ की आवाज़ उठाते हैं।