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धर्मान्तरण रोकने के नाम पर महीनों पहले प्रेम विवाह कर चुके जोड़ों को भी किया जा रहा है तंग

उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के मकसद से कानून बन चुका है। इस कानून के तहत शादी की आड़ में कोई धर्म-परिवर्तन नहीं करा सकता। कोई भी लड़की यदि किसी दूसरे धर्म के लड़के से प्रेम विवाह करती है तो उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता है। यानी कानून का मकसद जबरन धर्मान्तरण रोकना है, लेकिन राज्य में ऐसे मामले भी आ रहे हैं जिनमें काफी पहले ही यानी कानून के बनने से पहले प्रेम विवाह कर चुके लोगों को भी तंग किया जा रहा है। धर्म ध्वजा के वाहक होने का दावा करने वाले एक संगठन के कार्यकर्ता तो प्रेम विवाह करने वालों को थानों में तक अपने सवालों की बौछार से तंग कर रहे हैं।
ताजा मामला मुरादाबाद के कांठ थाना क्षेत्र का है जहाँ एक युवती ने 5 माह पहले राशिद नाम के लड़के से देहरादून में जाकर निकाह कर लिया। लड़की का नाम पिंकी हैं और वो बिजनौर के दारागंज नगर की रहने वाली है जबकि लड़का मुरादाबाद जिले के कांठ तहसील का रहने वाला है।

लड़की का कहना है कि वो बालिग है उसकी उम्र 22 वर्ष की है। इसी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें गले में भगवा गमछा बांधे बजरंग दल के एक कार्यकर्ता का कहना है कि हमें सूचना मिली थी कि एक देहरादून की हिन्दू लड़की  मुस्लिम लड़के के साथ धर्म परिवर्तन कर रही है, कांठ तहसील में। बजरंग दल के कार्यकर्ता का कहना कि ये लोग कोर्ट मैरिज भी करने जा रहे थे। कांठ तहसील में ही हमने जब तक इनको पकड़ना चाहा ये लोग यहाँ से निकल चुके थे। हम इनका पीछा करके इनको थाने ले आये।

दूसरा बजरंग दल का कार्यकर्ता महिला से कांठ पुलिस थाने में ही सवाल कर रहा है। हमें डीएम की अनुमति दिखाओ कि तुम अपना धर्म बदल सकती हो।
तीसरा कार्यकर्ता पूछता है क्या तुमने अभी नया कानून नहीं पढ़ा है।
पुलिस स्टेशन के बहार किसी व्यक्ति ने इस घटना का वीडियो बनाया और इसको सोशल मीडिया पर डाल दिया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे ये लड़की निकाहनामे की कॉपी दिखा रही है जिसमें उसका नाम मुस्लिम है और उसमें मुस्लिम रीति-रिवाज के साथ शादी की है। लड़की का कहना है कि उसने अपना नाम परिवर्तित कर लिया है। उसने सबूत के तौर पर परिवर्तित नाम विज्ञापन मैं छपी कॉपी भी दिखाई। लड़की का कहना है कि उसकी शादी नया कानून आने से पहले
हुई है।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 24 नवंबर से लागू हुए इस अध्यादेश के जरिए शादी के लिए किए गए धर्म परिवर्तन को आपराधिक बना दिया गया है। धर्म परिवर्तन के लिए पहले डीएम से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ये नया कानून अभी पास हुआ है।

वायरल वीडियो में 22 वर्ष की लड़की का कहना है कि वह बालिग है और 5 महीने पहले उन्होंने राशिद से शादी की थी और वह उसका पंजीकरण कराने के लिए कोर्ट आई थी। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि लड़की ने अपना धर्म परिवर्तन किया है या नहीं।
कांठ थाने के इंस्पेक्टर अजय गौतम ने कहा है कि जनपद बिजनौर निवासी एक महिला द्वारा थाना क्षेत्र कांठ के दो युवकों के ऊपर ये आरोप लगाया गया
कि उनके द्वारा उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन करा कर शादी का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में थाना कांठ पर उत्तर प्रदेश विध विरोध धर्म संपरिवर्तन अध्यादेश 2020 की सुसंगत  धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। दो नामजद अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। जनपद मुरादाबाद का यह पहला मामला है।

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