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26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को टेरर फंडिंग में 10 साल की सजा 

मुंबई हमले 26/11  के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के मुखिया हाफ़िज़ सईद को आतंकवाद के दो मामलों में ( केस नंबर 16/19  और 25/19) 10 साल  की सजा सुनाई गई है।  टेरर फंडिंग के दो मामलों में लाहौर के  पंजाब की एक अदालत ने यह सजा सुनाई है।  मुंबई में हुई इस आतंकी घटना में 6 अमरीकी सहित 166 लोगों की जान चली गई थी और इस हमले ने देश समेत पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था।

 कोर्ट ने हाफ़िज़ सईद की संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया है और 1.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।  हाफ़िज़ सईद  के दो साथियों जफर इकबाल और याहया मुजाहिद को 10.5 साल जेल की सजा दी गई है जबकि अब्दुल रहमान मक्की को  भी 6 महीने जेल की सजा दी गई है।
काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने जमात-उ-दावा के खिलाफ 41 केस दर्ज किए हैं जिनमें से 24 में फैसला आ चुका है जबकि  बाकी अभी अदालतों में लंबित हैं। सईद के खिलाफ चार मामलों में फैसला आ चुका है।
उससे पहले फरवरी महीने में पाकिस्तान की एक अदालत ने हाफ़िज़ सईद और उसके सहयोगियों को आतंकी गतिविधि के लिए धन उपलब्ध कराने के मामले में दोषी ठहराया था और 11 साल की सजा सुनाई थी। हाफ़िज़ सईद को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आंतकी घोषित किया जा चुका है और उसके सिर पर 10 मिलियन डॉलर का ईनाम है।

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