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तबरेज़ की हत्या की वजह मॉब- लिंचिंग नहीं : झारखंड पुलिस

 झारखंड पुलिस ने ‘तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग’ मामले में दायर आरोप-पत्र में आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के आरोप को हटा दिया है। लगभग दो महीने पहले सरायकेला-खरसावां में चोरी के आरोप में हिंसक भीड़ ने तबरेज अंसारी की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में तबरेज की पत्नी की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया था। 

“पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि अंसारी की मृत्यु दिल का दौरा (कार्डियक अरेस्ट) पड़ने से हुई है और साथ ही यह भी कहा गया कि यह पूर्व नियोजित हत्या का मामला नहीं है।”
पुलिस ने पिछले महीने चार्जशीट में धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने इससे पहले अंसारी की पत्नी की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में आरोपियों पर हत्या का आरोप लगाया था। लेकिन  मेडिकल रिपोर्ट में हत्या के आरोप की पुष्टि नहीं हुई। अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि अंसारी की मृत्यु कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई।
इसी साल 18 जून,2019 को सरायकेला-खरसावां के धातकीडीह गांव में भीड़ ने तबरेज अंसारी को एक पोल से बांध दिया था। उस पर चोरी का आरोप लगाकर बुरी तरह पिटाई की गई और कथित तौर पर उसे ‘जय श्री राम’ और ‘जय हनुमान’ का नारा लगाने को मजबूर किया गया था। हमले के बाद पुलिस ने अंसारी को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था और चार दिन बाद उसे एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों को आरोपी बनाया था जिन्हें अब हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया है।

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